Republic Day : मुंबई का शिवाजी पार्क 'नो फ्लाइंग जोन' हुआ घोषित, गणतंत्र दिवस की आधी रात से लागू होगा नियम

26 जनवरी 2023 को पूरे देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. इस दिन जगह-जगह पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा. इस दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में पारंपरिक परेड का आयोजन होता है. जिसके देखने के लिए लोगों का हुजुम इक्कठा होता है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिवाजी पार्क को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है.

No Flying Zone Shivaji Park
पारस दामा
  • मुंबई,
  • 25 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 12:55 PM IST
  • लोगों की सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम
  • शिवाजी पार्क में होती है हर साल पारंपरिक परेड

पूरा देश कल धूम धाम से 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. ऐसे में बाहरी देश की कुछ नापाक इरादे भारत के इस दिन को ख़राब करने की कोशिश में लगे रहते हैं. ऐसे में देश की सुरक्षा के लिहाज से काफी तैयारियां की जा रही है. वहीं देश के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जो हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहते हैं. जिनमें से एक सिटी है मुंबई. गणतंत्र दिवस पर मुंबई के शिवाजी पार्क में काफी लोग एकत्रित होते हैं. साथ ही यहां पर पारंपरिक परेड और रिवाजों के साथ गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है. जिसे देखते हुए मुंबई में भी कल के दिन के लिए सुरक्षा के इतज़ाम कड़े किए गए है. साथ ही इस पार्त को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है.

24 घंटे के लिए नो फ्लाइंग जोन
मुंबई पुलिस ने मंगलवार को दादर के शिवाजी पार्क इलाके को 'नो-फ्लाई' जोन घोषित कर दिया. गणतंत्र दिवस की आधी रात से 24 घंटे के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है. किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क को 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित कर दिया है. डीसीपी, ऑपरेशंस, विशाल ठाकुर द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि पार्क में गणतंत्र दिवस पर औपचारिक परेड के मद्देनजर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ड्रोन उड़ान  गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी ये कार्यवाही
आदेश में कहा गया है कि यह एहतियाती उपाय आवश्यक है क्योंकि आतंकवादी या असामाजिक तत्व शांति भंग करने और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं. जिससे मानव जीवन और सार्वजनिक संपत्ति को गंभीर खतरा हो सकता है. यह आदेश 26 जनवरी को पूरे दिन के लिए लागू रहेगा. मुंबई पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय किया जाएगा.

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