Budget 2026: पेश किया गया नया टैक्स एक्ट, लेकिन करदाता के लिए इनकम स्लैब में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो जाएगा.

Budget 2026 Tax
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 12:56 PM IST

आज (1 फरवरी 2026) को केंद्रीय बजट 2026 पेश किया गया. बजट को लेकर आम लोगों में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर काफी खलबली थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो जाएगा. साथ ही इसके कानूनों के बारे में जल्द ही लोगों को बता दिया जाएगा. लेकिन बता दें कि टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है.

कबसे लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट?
1 अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 पिछले 6 दशक से चलते आ रहे टैक्स के कानूनों में बदलाव कर देगा. जिसका असर 2026-27 में लागू होगा. 

क्या कहा वित्त मंत्री ने?
रविवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कोड रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है और इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. आसान इनकम टैक्स नियम और फॉर्म जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को इसकी ज़रूरतों को समझने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा.

फॉर्म में किए गए बदलाव

निर्मला सीतारमण ने बताया कि इनकम टैक्स को भरने के लिए फॉर्म को दोबारा तैयारा किया गया है. उन्होंने बताया कि फॉर्म को इस तरह सरलता के साथ तैयार किया गया है कि कोई भी बिना परेशानी के उन्हें भर सकता है.

2025 का आईटी कानून रेवेन्यू को लेकर न्यूट्रल है, जिसमें टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसने सिर्फ डायरेक्ट टैक्स कानूनों को समझने में आसान बनाया है. 

 

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