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SIM Card Rule: 1 दिसंबर से बदल रहे हैं सिम कार्ड खरीदने और बेचने के ये नियम...जान लें नहीं तो हो सकती है जेल

दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है. ऐसे में कोई भी यूजर अब बल्क में किसी दुकान से सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा. इसके अलावा कई अन्य नियम भी हैं और इनके उल्लंघन पर जुर्माने के साथ-साथ जेल की भी सजा है.

gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 22 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 10:23 AM IST

दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया है. ऐसे में सिम खरीदने और बेचने वालों को नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए. अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है.

दरअसल, फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त हो गई है. ऐसे में दूरसंचार विभाग ने नए सिम कार्ड नियम जारी किए हैं. ये नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने थे, हालांकि सरकार की ओर से दो महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था. अब नए नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू हो रहे हैं.

KYC जरूरी होगा
नए नियमों के तहत सिम कार्ड विक्रेताओं को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की उचित केवाईसी करनी होगी. सरकार ने सिम कार्ड खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ कई सिम खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसका मतलब है कि उपयोगकर्ता एक साथ कई सिम कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे. साथ ही एक आईडी पर सीमित संख्या में सिम कार्ड जारी किए जाएंगे.

जेल और जुर्माने का प्रावधान
नियमों के तहत सभी सिम विक्रेताओं यानी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इन सभी नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.

धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी
दरअसल, कई ऐसी खबरें मिल रही थीं कि सिम कार्ड विक्रेता बिना उचित सत्यापन और परीक्षण के नए सिम कार्ड जारी कर रहे हैं, जो धोखाधड़ी का कारण बन रहा है. ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई फर्जी सिम कार्ड बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल के लिए जेल जाना होगा. साथ ही उसका लाइसेंस ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएग. इस समय भारत में लगभग 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं. इनमें से अधिकांश कंपनियों और अन्य संस्थानों को थोक में सिम कार्ड जारी करते हैं.

 

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