No PUC, No Fuel Rule in Delhi: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर रेखा सरकार ने अहम फैसला लिया है. हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण के चलते राजधानी दिल्ली एक बार फिर गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है. आसमान पर जहरीली धुंध की चादर लिपटी हुई है. बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने दिल्ली में तत्काल प्रभाव से GRAP स्टेज-IV (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू कर दिया गया है. जिसका मतलब है कि बिना PUC के पेट्रोल पंप पर तेल की एक बूंद नहीं मिलेगी. चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है.
दरअसल, प्रदूषण को रोकने के लिए गुरुवार No PUC, No Fuel शुरू होगा. इतना ही नहीं दिल्ली में दिल्ली के बाहर की BS-6 के अलावा कोई गाड़ी दिल्ली नहीं आ पाएगी. यह नियम गुरुवार 18 दिसंबर से लागू होगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा की कि 18 दिसंबर (गुरुवार) से राष्ट्रीय राजधानी में वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
कैसे पहचानी जाएंगी गाड़ियां
ऐसे में वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिस की तैनाती रहेगी और 126 चेक प्वाइंट पर 37 प्रखर वैन की तैनाती रहेगी. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पेट्रोल पंप पर लगाए गए कैमरे बगैर वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों की खुद पहचान कर लेंगे. गुरुवार से ऐसे वाहनों को बिना किसी टकराव या व्यवधान के ईंधन देने से इनकार कर दिया जाएगा. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नगर निगम और खाद्य विभाग के लोग पेट्रोल पंप पर तैनात रहेंगे. PUC सर्टिफिकेट की जांच के लिए ANPR यानि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के अलावा, वायस अलर्ट और पुलिस की मदद ली जाएगी. भवन निर्माण सामग्री लाने वाले वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
इसके साथ ही 100 ट्रैफिक जाम के लिहाज से हॉट स्पॉट पर गूगल मैप के सहयोग से खत्म करने पर काम किया जा रहा है. 2015 में हुए अध्ययन का हवाला देकर ये सख्ती दिल्ली सरकार ने लागू किया है. इसके मुताबिक दिल्ली के वाहन PM10 प्रदूषण फैलाने में 19.7 फीसदी और PM 2.5 प्रदूषण के लिए जाड़े के मौसम में 25.1 फीसदी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है.
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