देश में अब सूर्यास्त के बाद भी शवों का पोस्टमार्टम किया जा सकेगा.केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को सूर्यास्त के बाद प्रक्रिया के संचालन की अनुमति देने के लिए पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल में संशोधन किया है. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मृतक के परिवार की सहायता के अलावा, इस संशोधन का उद्देश्य अंग दान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देना भी है.
अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडावीया ने कहा कि अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी संदेश को दूर करने और कानूनी मकसद के लिए रात में पोस्टमॉर्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति और सुधार के मद्देनजर, विशेष रूप से आवश्यक प्रकाश व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता में अस्पतालों में अब रात के समय भी पोस्टमार्टम करना संभव है.
प्रोटोकॉल में यह प्रावधान था कि अंगदान के लिए पोस्टमार्टम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी उन अस्पतालों में आयोजित किया जाना चाहिए जिनके पास नियमित आधार पर ऐसी प्रक्रिया करने के लिए बुनियादी ढांचा है.
वीडियो रिकॉर्डिंग
विज्ञप्ति में कहा गया कि अस्पताल के प्रभारी द्वारा उपयुक्तता और बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता आदि का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्ष्य मूल्य में कोई कमी नहीं आई है. इसके अलावा किसी भी संदेह को दूर करने के लिए रात में ऐसे सभी पोस्टमार्टम के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और कानूनी उद्देश्यों के लिए भविष्य के संदर्भ के लिए संरक्षित किया जाएगा.
कब नहीं होगा रात में पोस्टमार्टम?
केंद्र सरकार ने इस बात की भी जानकारी दी है कि किन शवों का रात में पोस्टमार्टम नहीं होगा. फैसले के मुताबिक जब तक कानून-व्यवस्था की स्थिति न हो, तब तक हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शव, जैसी केटेगरी के तहत रात के समय पोस्टमॉर्टम नहीं किया जाएगा. सरकार ने अपने इस नए फैसले के बारे में सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों को अधिसूचित कर दिया है.