बच्चों के जन्म के बाद मां-बाप की सबसे चिंता रहती है, उन बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना. लेकिन दिल्ली में रहने वालों को अब अलग से बच्चों का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में ऐड करवाने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है. लोग एमसीडी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपने बच्चों का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में ऐड कर सकते हैं. किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट में अपने बच्चों का नाम ऐड नहीं करवाया है तो चार सालों तक वह खुद ही नाम सर्टिफिकेट में ऐड करवा सकते हैं.
पब्लिक हेल्थ विभाग अफसरों के अनुसार, बच्चों के जन्म के कुछ साल तक कुछ लोग बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चों का नाम ऐड नहीं कराते. जन्म के बाद जब बच्चों का नामकरण होता है, तब वे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम ऐड कराने के लिए आवेदन करते हैं. उनके आवेदनों पर एमसीडी तीन दिन या हफ्ते भर में कार्रवाई करता है और तब बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चों का नाम ऐड हो पाता है.
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कर सकते ऑनलाइन आवेदन
एक साल बाद अगर कोई आवेदन करता था, तो उसे प्रत्येक बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी पर 10 रुपये फीस देना पड़ती थी. लेकिन, अब जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट में अपने बच्चों का नाम चार सालों तक बिना आवेदन किए ऑनलाइन ऐड कर सकता है. लेकिन नाम का कॉलम खाली होना चाहिए. शुरुआत में ही अगर किसी ने नाम का कॉलम भर रखा है, तो उसे पहले की तरह ही नाम बदलने के लिए आवेदन करना होगा.