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पंजाब के लोगों को मिला राइट टू वॉक का अधिकार, सरकार के इस फैसले से आएगी दुर्घटनाओं में कमी

पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर, पंजाब के ट्रैफिक सलाहकार नवदीप असिजा ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में बताया कि नए दिशानिर्देशों के तहत, पंजाब में भविष्य की सड़कों का निर्माण करने वाली और मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने वाली एजेंसियों को पैदल चलने वालों के लिए परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाने की आवश्यकता होगी.

right to walk
ललित शर्मा
  • चंडीगढ़,
  • 01 जून 2023,
  • अपडेटेड 8:14 PM IST

पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए "चलने के अधिकार" यानी कि "राइट टू वॉक" का अधिकार होगा. इस संबंध में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका का निपटारा करने के बाद यह ऑर्डर जारी किया है जिसमें एजेंसियों के लिए नई सड़कों के किनारे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाना अनिवार्य कर दिया है.

पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर, पंजाब के ट्रैफिक सलाहकार नवदीप असिजा ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में बताया कि नए दिशानिर्देशों के तहत, पंजाब में भविष्य की सड़कों का निर्माण करने वाली और मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने वाली एजेंसियों को पैदल चलने वालों के लिए परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाने की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव वीके जांजुआ ने ट्रैफिक विभाग को पिछले साल जारी किए गए राइट टू वॉक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं.

असिजा ने कहा कि पंजाब ने सड़कों पर पैदल चलने वालों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है. उन्होंने कहा कि जिन जिलों में फुटपाथों पर अतिक्रमण है, उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा. इस संबंध में एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, उन्होंने कहा कि फुटपाथ चलने के लिए है न कि कब्जे के लिए. 

पंजाब सरकार ने सड़क निर्माण से जुड़े विभागों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पत्र लिखा है. पत्र में एनएचएआई को सड़कों पर साइकिल ट्रैक और फुटपाथ बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि इस संबंध में आवश्यक बजटीय प्रावधान किए जा सकें. असीजा ने बताया कि पंजाब में हर महीने आंकड़ों के अनुसार करीबन 10 से ज्यादा व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं. इस महत्वपूर्ण आदेश के बाद पंजाब में इन दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है.

 

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