पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. मान कैबिनेट ने राइट टू बिजनेस एक्ट (Right To Business Act) में संशोधनों को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि कैबिनेट ने उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. जिसके तहत राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधनों को मंजूरी दी गई है.
लिमिट को बढ़ाकर 125 करोड़ किया गया-
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने मान कैबिनेट में लिए गए इस बड़े फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने पंजबा में औद्योगिक विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने बताया कि पहले राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत निर्धारित सीमा 25 करोड़ रुपए थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए कर दिया गया है. अगर कोई इंडस्ट्री इससे ऊपर है, तो विभाग उसे भी जरूरत के मुताबिक शामिल कर सकता है.
राइट टू बिजनेस एक्ट में जोड़े गए और अप्रूवल-
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पिछले राइट टू बिजनेस एक्ट में और अप्रूवल जोड़े गए हैं. इसमें लेबर डिपार्टमेंट का एक अप्रूवल शामिल है. फैक्ट्री लाइसेंस का दूसरा अप्रूवल है. इसके अलावा कंसेंट टू इस्टैबलिश और कंसेंट टू ऑपरेट को शामिल किया गया है. इसमें वन विभाग की एनओसी को भी शामिल किया गया है.
5 दिन में मिलेगी रियल स्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी-
संजीव अरोड़ा ने बताया कि राइट टू बिजनेस एक्ट में पहले इंडस्ट्रियल पार्क को 5 दिन में अप्रूवल मिलता था. लेकिन अब बाकी रियल स्टेट के प्रोजेक्ट को भी 5 दिन में मंजूरी मिल जाएगी. औद्योगिक पार्कों और रियल एस्टेट परियोजनाओं के अलावा अन्य स्वीकृतियां भी मात्र 15 दिनों में दी जाएंगी. जबकि प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए 18 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी.
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