Advertisement

दिल्ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, जानिए नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई

एक जुलाई से दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का निर्णय लिया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में प्लास्टिक की वजह से हो रहे प्रदूषण को देखते हुए यह निर्णय लिया है. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 15 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 11:43 AM IST
  • नियम तोड़ने पर उत्पादों को कर लिया जाएगा सीज
  • पर्यावरण क्षति को लेकर अलग से जुर्माना भी लगेगा

राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक की वजह से हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. एक जुलाई से दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो जाएगा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) ने यह फैसला लिया है. इसके लिए बकायदा दुकानदारों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि स्टॉक समय से पहले ही खत्म हो सके. ये बड़ा आदेश है और कारोबारियों के साथ-साथ आम लोगों से भी जुड़ा हुआ है तो आपके मन में भी कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे. जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब क्या और किस तरह के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने जा रहा है. अगर यह नियम तोड़े तो क्या कार्रवाई होगी. तो आइये इससे जुड़ी पूरी बात बताते हैं.

सबसे पहले यह समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब क्या. उदारहण के तौर पर देखें तो आप आइसक्रीम खाकर जो कप फेंक देते हैं और उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वह सिंगल यूज प्लास्टिक है. ठीक इसी तरह चाय की दुकान पर आप प्लास्टिक के कप में चाय पीकर फेंक देते हैं वह भी सिंगल यूज प्लास्टिक है. वैसा प्लास्टिक जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस तरह की प्लास्टिक पर एक जुलाई से बैन लगने जा रहा है. इसके लिए अलग से क्या व्यवस्था होगी, ये अलग बात है लेकिन एक जुलाई के बाद राजधानी में ऐसे प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी. सीपीसीबी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण बड़ी गंभीर समस्या है और इसी के चलते कड़े फैसले लिए जा रहे हैं. नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. ऐसा करने पर उत्पादों को सीज कर लिया जाएगा. मतलब ये कि अगर आप आइसक्रीम बना रहे हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पूरे उत्पाद को सीज कर लिया जाएगा. इसके साथ ही पर्यावरण क्षति को लेकर भी जुर्माना लगाया जाएगा और इसके उत्पादन से जुड़े उद्यमों को बंद करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है.

सीपीसीबी ने सभी दुकानदारों को आदेश जारी कर 30 जून तक सिंगल यूज प्लास्टिक से बने समानों का स्टॉक खत्म करने के आदेश दिए हैं. राजधानी में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. पिछले साल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई थी लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया. आखिरकार सीपीसीबी ने दिल्ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने, स्टॉक रखने, बेचने और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Advertisement