Advertisement

UP New Excise Policy: यूपी में महंगी होगी शराब, लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी, नई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी

योगी कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है. इसके तहत अंग्रेजी शराब, बीयर और भांग की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही एक अप्रैल 2024 से शराब महंगी हो सकती है.

Wine Shop
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 19 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 3:39 PM IST

उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट से नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है. सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं. सरकार ने अंग्रेजी शराब, बीयर और भांग की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इसके अलावा ओकेजनेली लाइसेंस की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है. अब सिर्फ 12 घंटे के लिए ओकेजनेली लाइसेंस मिल सकेगा.

लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी-
यूपी की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. हिंदी दैनिक 'हिंदुस्तान' के मुताबिक एक अप्रैल 2024 से अंग्रेजी शराब, बीयर और भांग की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही बीयर की दुकान के पास जगह का इस्तेमाल लाइसेंस धारक मॉडल शॉप के तौर पर कर सकते हैं. इसके अलावा फ्रेंचाइजी की फीस दर का प्रति लीटर निर्धारण प्रस्ताव में किया गया है. विदेशी शराब की रेगुलर 90 एमएल की आपूर्ति को समाप्त करने का प्रस्ताव है.

बिना इजाजत जांच नहीं कर पाएगी पुलिस-
नई आबकारी पॉलिसी के मुताबिक पुलिस पर भी नकेल कसी गई है. शराब की दुकानों के लिए पुलिस की जांच को लेकर भी नई पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं. नई पॉलिसी के मुताबिक पुलिस की मनमानी पर रोक लगाई गई है. पुलिस को निरीक्षण और चेकिंग के लिए आबारी विभाग से इजाजत देनी पड़ेगी.

देसी मदिरा की दुकानों को लेकर भी बदलाव-
योगी कैबिनेट देसी मदिरा की दुकानों को लेकर भी नई आबकारी नीति में बदलाव किया है. सरकारने देसी दुकानों के एमजीयू में 10 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. देसी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर 32 रुपए प्रति बल्क लीटर वार्षिक के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है.

ये भी पढ़ें:

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Advertisement