Advertisement

Delhi Metro Liquor Rules: बदल सकता है दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल शराब ले जाने का नियम, एक्साइज डिपार्टमेंट ने की मांग

Delhi Metro Liquor Policy: दिल्ली मेट्रो में गुड़गांव और नोएडा जैसे दूसरे सूबे के शहरों से 2 बोतल शराब ले जाने पर दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने सवाल उठाया है. रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ने डीएमआरसी से एक्साइज एक्ट के मुताबिक मेट्रो में एक बोतल शराब ले जाने की इजाजत देने को कहा है.

दिल्ली मेट्रो में 2 बोतल शराब ले जाने का नियम बदल सकता है
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 25 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 11:18 AM IST

दिल्ली मेट्रो के मुसाफिर गुड़गांव और नोएडा जैसे दूसरे शहरों से शराब की दो बोतल ले जाने पर सवाल उठने लगे हैं. एक्साइज डिपार्टमेंट ने सीएमआरसी से इसको लेकर चिंता जताई है और इस नियम में बदलाव करने की इजाजत मांगी है. एक्साइज डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक बोतल के साथ मेट्रो में सफर की इजाजत देने को कहा है.

एक बोतल शराब की हो इजाजत-
दिल्ली एक्साइज एक्ट के मुताबिक 25 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य से दिल्ली में सिर्फ एक लीटर शराब ले जा सकता है. जबकि अगर कोई शख्स दूसरे देश आता है तो उसे सिर्फ 2 लीटर शराब लाने की छूट है. इतना ही नहीं, बोतल भी सील होनी चाहिए.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक्साइज एक्ट के मुताबिक शराब की मात्रा बोतल में नहीं, बल्कि लीटर में मापी जानी चाहिए. एक नॉर्मल शाब की बोतल 750 मिलीलीटर की होती है, चाहे वो वोदका, व्हिस्की या रम हो. 2 बोतल इसे 1.5 लीटर बनाती है. जिसकी इजाजत कानून में नहीं है.

मेट्रो में जून तक शराब की नहीं थी इजाजत-
आपको बता दें कि जून तक दिल्ली मेट्रो में शराब लेने जाने की मनाही थी. हाांकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर इसकी इजाजत थी. लेकिन 30 जून को डीएमआरसी ने ऐलान किया कि कोई भी मुसाफिर मेट्रो में 2 बोतल शराब ले जा सकता है. हालांकि ये बोतल सील होनी चाहिए. 

DMRC ने एक्साइज डिपार्टमेंट से नहीं ली थी सलाह-
पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि डीएमआरसी ने इसका ऐलान करने से पहले एक्साइज डिपार्टमेंट से इसको लेकर कोई भी बातचीत नहीं की थी. जबकि इस तरह के मामलों में एक्साइज डिपार्टमेंट से विचार करना चाहिए था. लेकिन डीएमआरसी ने ऐसा नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मीडिया के जरिए लगी. एक्साइज डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और मेट्रो में शराब लेकर जाने के लिए एक्साइज एक्ट के मुताबिक इसमें बदलाव करने को कह रहे हैं. उम्मीद है कि जल्द ही इसको लेकर एक्शन लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:
 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Advertisement