उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ताजगी की जानकारी ग्राहकों को आसानी से मिल सकेगी. FDA ने 26 अक्टूबर से प्रदेश की सभी मिठाई की दुकानों में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के निर्माण की तारीख तथा एक्सपायरी या 'यूज बाय' डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है.
इस संबंध में FDA आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से आदेश जारी किया गया है. नए नियम के तहत दुकानदारों को मिठाइयों की ट्रे या काउंटर पर संबंधित उत्पाद की निर्माण तिथि और उसके इस्तेमाल की अंतिम तारीख साफ रूप से लिखनी होगी.
खुली मिठाइयों की ताजगी पर रहेगी नजर
अभी तक निर्माण और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करने की अनिवार्यता मुख्य रूप से पैक्ड मिठाइयों पर लागू थी. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि खुली मिठाइयां खरीदने वाले ग्राहकों को उनकी ताजगी और इस्तेमाल की समय-सीमा के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती थी
खाद्य पदार्थों की प्रकृति के अनुसार उनकी सुरक्षित खपत की अवधि अलग-अलग होती है. कुछ मिठाइयां केवल एक दिन तक उपयोग योग्य रहती हैं, जबकि कुछ की अवधि 30 दिन तक हो सकती है. ऐसे में नई व्यवस्था से ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी के बारे में जानकारी मिलेगी और वे खरीदारी करते समय अधिक सतर्क निर्णय ले सकेंगे.
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी हुआ आदेश
FDA ने यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(a) और 30(2)(d) के तहत लागू की है. इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है.
त्योहारी सीजन में बढ़ेगी नियम की अहमियत
आगामी त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है. इस दौरान कई दुकानों में बड़ी मात्रा में मिठाइयां पहले से तैयार कर रखी जाती हैं. ऐसे में बनाने और इस्तेमाल की लास्ट डेट लिखने करने का नियम ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.