Election Commission: क्या है चुनाव आयोग का e-sign फीचर... कैसे करेगा काम... वोटर लिस्ट में मिसयूज पर लगाएगा लगाम 

Voter Aadhaar e-sign Feature: चुनाव आयोग ने एक ऐसा e-sign फीचर लॉन्च किया है, जो वोटर लिस्ट में मिसयूज पर लगाम लगाएगा. अब मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने, सुधारने और नाम हटाने के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन जरूरी होगा.  

Election Commission
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 25 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 7:45 PM IST

चुनाव आयोग (Election Commission) ने ऑनलाइन वोटर आईडी (Voter ID) सर्विस को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने, सुधारने और नाम हटाने के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन जरूरी होगा. इसके लिए चुनाव आयोग ने अपने ECINET पोर्टल और ऐप पर ई-साइन फीचर (e-sign feature) शुरू किया है. इस  ई-साइन फीचर से वोटर लिस्ट में मिसयूज पर लगाम लगेगा.   

क्या है ई-साइन फीचर
ई-साइन केंद्र सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक साइन सेवा है, जो यूजर्स को आधार नंबर का इस्तेमाल करके किसी डॉक्यूमेंट पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की अनुमति देती है. ई-साइन फीचर को वोटर आईडी को डिलीट करने या सुधार करने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस के तौर पर शुरू किया गया है. कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर हजारों फर्जी वोटर डिलीशन आवेदन का मामला सामने आने पर ई-साइन फीचर को लाया गया है ताकि अब गड़बड़ी न हो. आलंद में जांच में पाया गया कि 6018 डिलीशन रिक्वेस्ट में से सिर्फ 24 ही सही थी. कई जगह OTP के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर असली वोटरों के नहीं थे.

कैसे काम करेगा ई-साइन फीचर
1. ई-साइन फीचर के आने के बाद ECINET पोर्टल पर फॉर्म 6 (नए रजिस्ट्रेशन), फॉर्म 7 (डिलीशन/ऑब्जेक्शन), फॉर्म 8 (करेक्शन) सीधे ही भरने की परमिशन नहीं मिलेगी. 
2. अब e-sign फीचर के तहत आवेदनकर्ता को आधार नंबर डालना होगा. 
3. ई-साइन फीचर ओपन करके आधार नंबर सबमिट करके OTP जनरेट करना होगा. 
4. रजिस्टर्ड नंबर पर आया OTP दर्ज करके ओके करने पर वेरिफिकेशन होगा. 
5. e-sign प्रोसेस के पूरा होने के बाद ही आवेदनकर्ता को फॉर्म जमा करने के लिए ECINet पोर्टल पर रि-डायरेक्ट किया जाएगा.
6. वोटर वेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया फर्जी आवेदनों को रोकने में मददगार साबित होगी. 
7. इससे न सिर्फ नाम और नंबर वेरिफाई होगा बल्कि पता चलेगा कि वोटर लिस्ट में पहले से नाम है या नहीं.

फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी 
इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई भी वोटर का नाम ऑनलाइन सीधे डिलीट नहीं किया जा सकता. इसके लिए संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है. 

क्या है ECINET 
चुनाव आयोग ने ECINET पोर्टल को इसी साल के शुरुआत में लाया है. ECINET लगभग 40 पुराने ऐप्स और पोर्टल्स को एक जगह लाता है. ECINET पोर्टल के माध्यम से मतदाता आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकारी उन पर कार्रवाई कर सकते हैं. ई-साइन फीचर को ECINET से जोड़ा गया है ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

 

Read more!

RECOMMENDED