भारत में रोज करोड़ों वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों पर दौड़ते हैं. इन सड़कों पर बने 1065 से अधिक टोल प्लाजा हर साल हजारों करोड़ रुपये का राजस्व जुटाते हैं. हालांकि सभी यात्रियों को टोल देना अनिवार्य नहीं है. कुछ विशेष श्रेणियों को इसमें छूट भी दी जाती है. खास बात यह है कि टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों को भी टोल टैक्स से राहत मिलती है.
आपका घर टोल से कितनी दूर हो तो मिलती है छूट?
अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के अंदर स्थित है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) आपको टोल मुक्त यात्रा की सुविधा देती है. इसके लिए सिर्फ अपना रेजिडेंशियल प्रूफ दिखाना होता है.
साथ ही, 24 सितंबर 2024 से लागू "जितनी दूरी, उतना टोल" पॉलिसी के तहत GNSS सिस्टम से ट्रैक होने वाले वाहनों को भी 20 किलोमीटर तक का सफर बिना टोल तय करने की अनुमति दी गई है. यह नियम नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 में संशोधन के बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया.
किन वाहनों को मिलता है टोल से पूर्ण मुक्ति?
20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों के अलावा, कई सरकारी और आवश्यक सेवा वाले वाहनों को टोल टैक्स से पूरी छूट प्राप्त है.
इन सभी वाहनों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए टोल मुक्त रखा जाता है.
टू-व्हीलर और पैदल यात्रियों पर कितना टोल?
सरकारी वाहनों के अलावा, दो पहिया वाहनों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता. इसका कारण यह है कि बाइक सड़क पर कम भार डालती हैं और इन पर FASTag की आवश्यकता भी नहीं होती. इसके साथ ही पैदल चलने वाले यात्रियों को भी किसी प्रकार का टोल शुल्क नहीं देना होता.