भोपाल प्रशासन ने दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की है. अब भोपाल में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. यह नियम आज से लागू हो गया है. प्रशासन ने बुधवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत "हेलमेट नहीं पेट्रोल नहीं" का आदेश जारी किया है. इस नियम के लागू होने के बाद भोपाल के पेट्रोल पंप संचालकों ने बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल देने से मना कर दिया. कई चालक अपनी डिक्की से हेलमेट निकालकर पहनते दिखे, जबकि कुछ ने दूसरों से हेलमेट मांगे. इस आदेश का उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल या ₹5000 का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.