भोपाल में एक रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर अवैध रूप से ₹1 जीएसटी वसूलना भारी पड़ा. उपभोक्ता फोरम ने चार साल बाद फैसला सुनाते हुए रेस्टोरेंट को ₹1 लौटाने और ₹8000 हर्जाना देने का आदेश दिया. एक ग्राहक के प्रतिनिधि ने बताया, "बिल में उस बिसलेरी की कीमत लिखी थी. उसके साथ में उसपे सी जीएसटी और एस जीएसटी भी लगा था."