प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक जुलाई से यह नियम लागू करने की घोषणा की है कि 10 साल से अधिक पुरानी डीज़ल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु लगभग सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं, जो वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर उनकी उम्र की पहचान करेंगे और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.