दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने वित्त वर्ष 2024-25 में महिला कोच में सफर करने वाले 2320 पुरुष यात्रियों पर जुर्माना लगाया है. इन यात्रियों को दिल्ली मेट्रो के फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईएसएफ की टीम ने महिला कोच में सफर करते हुए पकड़ा था. नियम के अनुसार, दिल्ली मेट्रो की हर ट्रेन में पहला कोच महिलाओं के लिए आरक्षित होता है. महिला कोच में पुरुष यात्रियों का सफर करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए ₹250 का जुर्माना है. DMRC ने बताया कि मई 2024 में सबसे अधिक 443 पुरुष यात्रियों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा अप्रैल 2024 में 419 और सितंबर 2024 में 397 पुरुष यात्रियों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया. दिल्ली मेट्रो में लगातार अनाउंसमेंट किया जाता है कि महिला कोच में पुरुष यात्रियों का सफर करना गैरकानूनी है. दिल्ली मेट्रो ने कहा कि महिला यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी. दिल्ली मेट्रो की इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है. एक यात्री ने इस कार्रवाई पर अपनी राय देते हुए कहा, "नहीं हमारे नज़रिए से देखा जाये तो सही है क्योंकि वो आरक्षित है. महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे पहले सेफ्टी देखती है. महिलाओं के लिए तो हमारे हिसाब से वो सही है जब एक योगी उनके लिए आरक्षित की गयी तो हम पुरुष को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था."