अप्रैल 2025 में कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से तय उम्र पार कर चुकी गाड़ियों को ईंधन देना बंद करने का निर्णय लिया है. इसके तहत 10 साल से पुरानी डीज़ल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा. एएनपीआर कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़कर उसकी उम्र की पहचान करेंगे. परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि 'अगर कोई वाहन कैमरा से या किसी अन्य निगरानी प्रणाली से पुराने वाहन के रूप में चिन्हित होता है उसे फ्यूल नहीं मिलेगा' और वाहन मालिकों को या तो उस गाड़ी का एनओसी लेना होगा या गाड़ी को स्क्रैप करना होगा.