मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को मॉल, बाजार और कारखानों में रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है. राज्य सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. अब महिलाएं रात 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक दुकानों और शोरूम्स में काम कर सकती हैं. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति आवश्यक होगी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी को लेनी होगी. कंपनियों को महिलाओं के आने-जाने की उचित व्यवस्था करनी होगी. काम के दौरान एक महिला अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी जो सुरक्षा का ध्यान रखेगी. साथ ही, महिलाओं को समूह में काम करना होगा, जिसमें करीब पांच से दस महिलाएं होंगी. सीसीटीवी कैमरे और महिलाओं की सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक चीजें मौजूद होनी चाहिए. यह फैसला 2016 में नाइट शिफ्ट बंद किए जाने के बाद आया है. कामकाजी महिलाओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. एक कामकाजी महिला ने कहा, "ये 80% तो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जब सरकार ने ये फैसला लिया था तो हम सभी को इस प्रकार से खुशी हुई थी कि अब हमें पुरुषों के एक पुरुषों को और महिलाओं को एक नजरिए से देखा जाएगा"