मद्रास हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खराब सिबिल स्कोर के कारण एक नौकरी की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है. अदालत ने कहा कि "बैंकिंग के लिए वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता होती है क्योंकि कर्मचारी पब्लिक मनी से जुड़ा काम करते हैं" कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन से जुड़े काम के लिए खराब वित्तीय अनुशासन वाले व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के लिए उम्मीदवार का साफ रिकॉर्ड होना जरूरी है.