सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाने का निर्देश दिया है. यह आदेश कुत्ते के काटने और रेबीज बीमारी के बढ़ते मामलों के बाद आया है. कोर्ट ने कहा है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें रेबीज के खतरे से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए. दिल्ली-एनसीआर में कई बच्चे और बुजुर्ग आवारा कुत्तों की वजह से घायल हुए हैं और कुछ की मौत भी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को बिना किसी समझौते के लागू करने का निर्देश दिया है. आदेश का विरोध करने पर कार्रवाई की बात कही गई है. एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों को तुरंत उठाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया गया है. आठ हफ्ते के भीतर शेल्टर होम के निर्माण की रिपोर्ट देने को कहा गया है. सड़कों को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त बनाने और किसी को भी कुत्ते गोद लेने की अनुमति न देने की बात कही गई है.