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AI से नकली मगरमच्छ की फोटो बनाकर कुलीग को शेयर की, मचा ऐसा हड़कंप कि अब शख्स को हो सकती है जेल

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Singapore Rowing Association और Singapore Canoe Federation को भी वहां पानी से जुड़ी गतिविधियां अस्थायी रूप से रोकने के लिए कहा गया.

AI-Generated Crocodile
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 02 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 2:08 PM IST

AI से कुछ सेकंड में बनाई गई तस्वीरें आज इतनी असली दिख सकती हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है. लेकिन यही तकनीक कभी-कभी मजाक को गंभीर मुसीबत में बदल सकती है. सिंगापुर में एक शख्स ने AI से मगरमच्छ की नकली तस्वीर बनाई और अपने कुलीग को भेज दी. इसके बाद ऐसी अफवाह फैली कि प्रशासन को तालाब में सचमुच मगरमच्छ तलाशने के लिए अभियान चलाना पड़ा. इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए वहां पानी की सप्लाई भी रोक दी गईं.

AI से बनाई मगरमच्छ की तस्वीर
मामला सिंगापुर के Pandan Reservoir का है. रिपोर्ट के मुताबिक Ye Lin ने AI की मदद से मगरमच्छ की तस्वीर बनाई और इसे अपने एक कुलीग को भेजा. तस्वीर इतनी असली लग रही थी कि इसे देखकर इलाके में मगरमच्छ होने की बात फैल गई.

प्रशासन ने शुरू कर दी मगरमच्छ की तलाश
मगरमच्छ की सूचना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने इलाके में तलाश और पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया. टीम ने आसपास मगरमच्छ की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की. मामला यहीं नहीं रुका. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Singapore Rowing Association और Singapore Canoe Federation को भी वहां पानी से जुड़ी गतिविधियां अस्थायी रूप से रोकने के लिए कहा गया. यानी एक AI तस्वीर ने कुछ ही समय में ऐसी स्थिति पैदा कर दी, जिसमें सरकारी एजेंसियों और खेल संगठनों को कार्रवाई करनी पड़ी.

अगले दिन पता चला- तस्वीर असली नहीं थी
21 अगस्त को PUB ने बताया कि मगरमच्छ की तस्वीर नकली थी. जांच में सामने आया कि यह AI से बनाई गई तस्वीर थी. तस्वीर भेजने के बाद Lin ने कथित तौर पर AI से बनाई गई तस्वीरें डिलीट कर दीं. उसने Gemini AI ऐप की लॉग हिस्ट्री भी साफ कर दी थी. इसके बाद PUB ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

अब हो सकती है जेल
रिपोर्ट के मुताबिक, Lin ने बताया कि वह झूठा संदेश फैलाने और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने से जुड़े आरोपों में दोष स्वीकार करना चाहता है. मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी. दोषी पाए जाने पर झूठा संदेश भेजने के आरोप में उसे 3 साल तक की जेल, करीब 7.4 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

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