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दहेज में नहीं दी कार तो दे दिया ट्रिपल तलाक, एक्शन में आई पुलिस

उत्तर प्रदेश के एटा में तीन तलाक का मामले सामने आया है. एक महिला ने पुलिस में शिकायत की है कि दहेज में कार की मांग पूरी नहीं होने पर उसको प्रताड़ित किया गया, उसके साथ ही मारपीट की गई और जौहर ने ट्रिपल तलाक दिया. फिलहाल पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

Etah News
देवेश पाल सिंह
  • एटा,
  • 06 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 2:20 PM IST

उत्तर प्रदेश के एटा में तीन तलाक का मामला सामने आया है. हालांकि पुलिस ने इस पर फौरन एक्शन लिया है. एक शख्स ने दहेज में कार की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को कथित तौर पर तीन तलाक दे दिया. पत्नी ने इसकी शिकायत थाने में कर दी. पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस ने पति समेत ससुराल के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

पिछले साल हुई थी शादी-
पीड़िता मंतसा सैफी के मुताबिक, उनकी शादी 3 दिसंबर 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार अलीगढ़ निवासी शारिक सैफी के साथ हुई थी. परिवार का कहना है कि शादी में सामर्थ्य के अनुसार करीब पांच लाख रुपये, सोने के आभूषण और गृहस्थी का सामान दिया गया था.

दहेज में कार नहीं मिलने पर मारपीट-
महिला ने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालकी तरफ से लगातार परेशान किया जा रहा था. दहेज में कार की मांग करने की जा रही थी. मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट और कथित तौर पर प्रताड़ना की गई.

15 फरवरी को दिया तीन तलाक-
पीड़िता का आरोप है कि 15 फरवरी 2026 को विवाद के दौरान पति ने कथित तौर पर तीन बार तलाक बोल दिया और उसे एटा मायके में छोड़ गया. इसके बाद मायके पक्ष ने पंचायत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की. लेकिन पीड़िता के अनुसार ससुराल वाले अपनी बात पर कायम रहे.
शिकायत में पति शारिक सैफी, ससुर नईम अख्तर, सास समीम बानो, नंद शाइस्ता और नंदोई आसिफ सैफी को नामजद किया गया है.
पीड़िता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग की है.

बेटी को प्रताड़ित किया गया- पिता
लड़की के पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार शादी में खर्च किया था. लेकिन इसके बावजूद बेटी से कार की मांग की गई और उसे प्रताड़ित किया गया.

फिलहाल कोतवाली नगर पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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