देशभर में 22 सितंबर से नवरात्रि का प्रारंभ होगा. नवरात्रि के दौरान माता की पूजा आराधना के साथ गुजरात के अलग अलग शहरों में मौजूद पार्टी प्लॉट, क्लब, सोसाइटियों में बड़े पैमाने पर रास - गरबा का आयोजन किया जाता है. जिसे ध्यान में रखते हुए रास - गरबा के आयोजकों के लिए अहमदाबाद नगर निगम की फायर ब्रिगेड सर्विस द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर फायर एनओसी लेना अनिवार्य करके 30 नियमों का पालन करने के लिए सर्कुलर जारी किया है.
इन नियमों का करना होगा पालन-
फायर ब्रिगेड द्वारा बताए गए 30 नियमों का पालन करना सभी गरबा आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा. जिसके मुताबिक रास-गरबा के आयोजकों को मंडप, पंडाल या किसी भी प्रकार का टेंपरेरी स्ट्रक्चर स्कूल, हॉस्पिटल या ज्वलनशील पदार्थ के गोदाम से दूर बनाना होगा. फायर के व्हीकल मंडप तक पहुंच सके, इस तरह की खुली जगह/ रास्ता रखना होगा. पंडाल की कैपेसिटी के मुताबिक प्रति व्यक्ति कम से कम 1 स्क्वायर मीटर जगह के मुताबिक ही प्रवेश देना होगा. पंडाल में फिक्स पार्टीशन नहीं किया जा सकेगा.
2 इमरजेंसी एग्जिट भी होने चाहिए-
इमरजेंसी की स्थिति के लिए गरबा आयोजकों को विरुद्ध दिशा में 2 इमरजेंसी एग्जिट बनाने रहेंगे. गरबा आयोजन के लिए बने स्ट्रक्चर के भीतर किसी प्रकार का स्टाल बनाया नहीं जा सकेगा. मंडप या पंडाल में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का स्टोरेज नहीं करना होगा. नवरात्रि के दौरान पंडाल में दैनिक कितने व्यक्ति, दर्शक को प्रवेश दिया गया, इसका रिकॉर्ड रखना होगा. गरबा मंडप - पंडाल के अंदर या बाहर फायरक्रैकर्स, खान पान बनाने की सामग्री, गैस सिलेंडर, धूम्रपान के साधन या आग लग सके ऐसे किसी पदार्थ या ज्योत को रखी नहीं जानी चाहिए. गरबा पंडाल में फायर एक्सटिंग्विशर, पानी के ड्रम रेत भरी बाल्टी रखनी अनिवार्य रहेगी.
गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य-
गरबा आयोजकों को फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों को राउंड द क्लॉक मंडल - पंडाल स्थल पर मौजूद रखना होगा. फायर विभाग द्वारा अनिवार्य किए गए सारे नियमों का पालन किए जाने को लेकर 300 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवानी रहेगी. इसके साथ ही अहमदाबाद नगर निगम और ट्रैफ़िक विभाग द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा.
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