उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. महिलाओं के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है. महिला के खिलाफ गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत ना हो इसके लिए यूपी सरकार ने सीआरपीसी संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जो अब केंद्रीय मंत्रालय के पास जाएगा. इस संशोधन के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकेगी. जानकारी के अनुसार इस बिल में संशोधन के बाद ये प्रावधान होगा कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध रेप, गैंगरेप, यौन दुराचार में आरोपी को अग्रिम जमानत न मिले. इसके साथ ही बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए POCSO एक्ट लगने पर भी अग्रिम जमानत का प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा.
To prevent anticipatory bail in serious crimes against women, the UP government passed the CrPC Amendment Bill 2022, which will now go to the Union Ministry. After this amendment, the accused in crimes against women and children will also not be able to get anticipatory bail.