अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. 31 मार्च, 2023 के बाद बिना हॉलमार्क की ज्वैलरी मान्य नहीं होगी. केंद्र सरकार ने सोना और उसके आभूषणों की बिक्री और खरीद से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य से रूप से हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID होना चाहिए.
The Union Government has mandated the Hallmark Unique Identification Number (HUID) for all gold jewellery from April 1, 2023.