त्योहारों के मौसम में मिठाइयों में मिलावट रोकने और ग्राहकों की सेहत सुरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से नया नियम लागू किया जा रहा है. इसके तहत दुकानों में बिकने वाली डिब्बाबंद और खुली मिठाइयों पर भी 'Use By Date' यानी उपयोग की अंतिम तारीख लिखना अनिवार्य होगा. मिठाई की प्रकृति और उसकी उपयोग अवधि के अनुसार तारीख स्पष्ट रूप से दर्शानी होगी, जो एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है. इस नियम से ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता पहचानने में मदद मिलेगी.