UPI Wrong Payment: गलती से भेज दी किसी और को रकम, तो इन तरीकों से आएगी वापस.. जानें कैसे करें शिकायत

पेटीएम, गूगल पे, फोनपे और भीम जैसे ऐप्स ने पैसों का लेन-देन बेहद तेज और सरल बना दिया है. लेकिन कई बार जल्दबाज़ी में गलत खाते में पैसे चले जाते हैं. ऐसे में कैसे और कहां करें अपनी शिकायत.

UPI Payments
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 22 जनवरी 2026,
  • अपडेटेड 11:39 AM IST

डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. पहले किसी को पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लंबी लाइन में इंतजार करना होता था और फॉर्म या चेक जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. लेकिन अब यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से कुछ ही सेकंड में ट्रांसफर संभव है.

पेटीएम, गूगल पे, फोनपे और भीम जैसे ऐप्स ने पैसों का लेन-देन बेहद तेज और सरल बना दिया है. हालांकि, इस तेजी के साथ एक समस्या भी बढ़ी है. वो है गलत अकाउंट या गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर हो जाना. ऐसी स्थिति में घबराना स्वाभाविक है, खासकर जब रकम बड़ी हो. लेकिन अच्छी बात यह है कि सही कदम उठाकर पैसा वापस मिलने की संभावना बनी रहती है.

यूपीआई ट्रांजैक्शन आमतौर पर तुरंत पूरा हो जाता है. एक बार पेमेंट हो जाने के बाद उसे रोकना मुश्किल हो सकता है. यही वजह है कि कई लोग घबराकर समय पर कार्रवाई नहीं कर पाते. लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसी परिस्थितियों के लिए नियम और शिकायत समाधान व्यवस्था बनाई है. जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे, उतनी जल्दी पैसा वापस आने की संभावना बढ़ जाती है. गलती से गलत अकाउंट में पैसा चला जाने पर आप तुरंत इन स्पेप्स को उठा सकते हैं.

ऐप के सपोर्ट सिस्टम पर शिकायत
अगर आपने पेटीएम, गूगल पे, फोनपे और भीम जैसे किसी यूपीआई ऐप से पैसा भेजा है, तो सबसे पहले उसी ऐप में जाकर शिकायत दर्ज करें. लगभग हर ऐप में आपको हेल्प/सपोर्ट जैसा ऑप्शन मिल जाएगा. वहां जाकर संबंधित ट्रांजैक्शन को चुनें और गलत ट्रांसफर की शिकायत करें. शिकायत के दौरान ये जानकारी जरूर भरें.

  • ट्रांजैक्शन आईडी
  • UTR नंबर
  • तारीख और समय
  • भेजी गई रकम

बैंक से सीधे संपर्क करें
अगर ऐप से तुरंत मदद नहीं मिल रही है, तो बिना देरी किए अपने बैंक को सूचना दें. आप चाहें तो बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं. नजदीकी ब्रांच में जाकर लिखित शिकायत दे सकते हैं. बैंक NPCI के जरिए रिसीवर बैंक से संपर्क कर ट्रांजैक्शन रिवर्सल की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है.

NPCI हेल्पलाइन पर शिकायत
आप चाहें तो सीधे NPCI की हेल्पलाइन 1800-120-1740 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. NPCI की वेबसाइट पर भी Dispute Redressal Mechanism सेक्शन के जरिए शिकायत करने का ऑप्शन मिलता है. शिकायत करते समय ट्रांजैक्शन आईडी, UTR नंबर, रकम और भेजने वाला और प्राप्त करने वाले की यूपीआई आईडी जरूर भरें.

आखिरी रास्ता है आरबीआई RBI
अगर बैंक और NPCI से भी समाधान नहीं मिलता है, तो आप आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह ऑप्शन तब अपनाया जाता है जब अन्य सभी माध्यमों से बात नहीं बनती.

 

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