फोन पर UPI Transaction दिखा सक्सेसफुल, लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंचा पैसा.. जानें ऐसे में क्या करें?

आज के डिजिटल दौर में UPI से पैसे भेजना हमारी रोजमर्रा की आदत बन चुका है. कई बार पेमेंट होती है, पैसा कटता है, लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए.

UPI Payments
gnttv.com
  • नई दिल्ली,
  • 27 जनवरी 2026,
  • अपडेटेड 3:02 PM IST

आजकल यूपीआई हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कोई भी छोटी या बड़ी पेमेंट हो हम यूपीआई करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है जब यूपीआई ट्रांजैक्शन ऐप पर सफल दिखाता है, खाते से पैसे भी कट जाते हैं, और सामने वाला कहता है कि रकम उसे मिली ही नहीं. ऐसी स्थिति में घबराहट होना स्वाभाविक है. लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता कि आगे क्या करना है. तो ऐसे में इस बात का जवाब हम आपको बताते हैं.

अधिकतर मामलों में इसकी वजह बैंक या यूपीआई सर्वर से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी होती है. नेटवर्क स्लो होना, बैंक सर्वर डाउन रहना या यूपीआई सिस्टम में अस्थायी देरी के कारण ट्रांजैक्शन बीच में अटक सकता है. राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में यह समस्या स्थायी नहीं होती. या तो कुछ समय बाद पैसा रिसीवर तक पहुंच जाता है, या फिर अपने आप आपके खाते में वापस आ जाता है.

पैसे कट गए हैं, लेकिन नहीं पहुंचे
ऐसी स्थिति में सबसे पहले ट्रांजैक्शन का स्टेटस जरूर चेक करें. अगर स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन अभी प्रोसेस में है. ऐसे में कुछ देर इंतजार करना ही बेहतर होता है. अगर स्टेटस असफल दिखता है और खाते से पैसे कट चुके हैं, तो आगे कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है.

आमतौर पर 30 से 60 मिनट के भीतर मामला अपने आप सुलझ जाता है. NPCI के अनुसार, सफल यूपीआई ट्रांजैक्शन में ऐप पर सक्सेस दिखना चाहिए और बैंक की ओर से एसएमएस कन्फर्मेशन भी आना चाहिए. अगर एक घंटे तक कोई पुष्टि नहीं मिलती, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए.

एक घंटे बाद भी नहीं मिला समाधान
अगर एक घंटे के बाद भी न तो पैसा वापस आया है और न ही रिसीवर को मिला है, तो सबसे पहले अपने UPI ऐप का सपोर्ट ऑप्शन इस्तेमाल करें. वहां ट्रांजैक्शन आईडी डालकर आसानी से शिकायत दर्ज की जा सकती है.

अगर 24 घंटे के भीतर ऐप के जरिए कोई समाधान नहीं मिलता, तो सीधे अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें. RBI के नियमों के मुताबिक, बैंक को ऐसी शिकायतों का निपटारा 3 वर्किंग डे के भीतर करना होता है.

बैंक से भी नहीं हुआ मामला हल
अगर बैंक स्तर पर भी समस्या हल नहीं होती, तो मामला NPCI तक पहुंचाया जा सकता है. वहीं, यदि 30 दिनों तक भी कोई समाधान न मिले, तो आप RBI के बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

यूपीआई में पैसे अटकना परेशान करने वाला अनुभव जरूर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. सही जानकारी, थोड़ा धैर्य और तय प्रक्रिया को अपनाकर आप अपना पैसा सुरक्षित तरीके से वापस पा सकते हैं. बस हर ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल संभालकर रखें और समय पर शिकायत दर्ज करना न भूलें.

 

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