NCLAT यानी National Company Law Appellate Tribunal से भी गूगल को राहत नहीं मिली. उसने गूगल पर लगे 1337 करोड़ रु के जुर्माने को बरक़रार रखा. ये जुर्माना Competition Commission of India ने लगाया था. लेकिन फिर गूगल इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चला गया था. कंपनी पर एंटी-कंपीटिटिव प्रैक्टिस की वजह से ये जुर्माना लगाया गया था.
NCLAT यानी National Company Law Appellate Tribunal से भी गूगल को राहत नहीं मिली. उसने गूगल पर लगे 1337 करोड़ रु के जुर्माने को बरक़रार रखा. ये जुर्माना Competition Commission of India ने लगाया था. लेकिन फिर गूगल इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चला गया था. कंपनी पर एंटी-कंपीटिटिव प्रैक्टिस की वजह से ये जुर्माना लगाया गया था.