ऑफर देने के बाद जॉइनिंग के लिए नहीं बुलाया, एम्प्लॉई ने ठोका केस, कंपनी को देना होगा 25 लाख रुपए हर्जाना

मामला तब सामने आया जब कर्मचारी ने दावा किया कि कंपनी ने उसे नौकरी का ऑफर तो दिया, लेकिन जॉइनिंग की तारीख को बार-बार टालते रहे और आखिरकार उसे काम शुरू करने का मौका ही नहीं दिया.

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gnttv.com
  • नई दिल्ली ,
  • 18 जून 2025,
  • अपडेटेड 4:48 PM IST
  • जॉइनिंग डेट बढ़ाती रही कंपनी
  • कर्मचारी के हक में आया अदालत का फैसला

अबू धाबी की एक कंपनी को अपने ही एक कर्मचारी को 1,10,400 दिरहम (लगभग 25 लाख रुपये) का अवैतनिक वेतन (Unpaid Wages) देने का आदेश कोर्ट ने सुनाया है. मामला तब सामने आया जब कर्मचारी ने दावा किया कि कंपनी ने उसे नौकरी का ऑफर तो दिया, लेकिन जॉइनिंग की तारीख को बार-बार टालते रहे और आखिरकार उसे काम शुरू करने का मौका ही नहीं दिया.

कर्मचारी ने दावा किया था कि उसे नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक सैलरी नहीं दी गई, जबकि उसे नौकरी का ऑफर मिला था लेकिन काम शुरू करने का मौका नहीं मिला. कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था.

जॉइनिंग डेट बढ़ाती रही कंपनी
कर्मचारी ने अदालत में बताया कि उसने कंपनी के साथ एक फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें उसे 7,200 AED का मूल वेतन और कुल 24,000 AED का मासिक पैकेज तय किया गया था लेकिन जब नौकरी शुरू करने की बारी आई, तो कंपनी हर बार जॉइनिंग डेट को आगे बढ़ाती रही. इस कारण उसे छह महीने तक बिना काम के सैलरी से वंचित रहना पड़ा. कर्मचारी ने इसे लेकर कंपनी के खिलाफ मामला दायर किया.

कर्मचारी के हक में आया अदालत का फैसला
अदालत ने कहा कि "वेतन रिपोर्ट, रोजगार अनुबंध और मामले के प्रबंधन प्रणाली की तरफ से जारी किए गए दस्तावेजों से यह साफ था कि काम शुरू करने में देरी कंपनी के कारण हुई." अदालत ने यह भी कहा कि कंपनी श्रम कानूनों के तहत समय पर वेतन देने के लिए बाध्य हैं. अदालत ने कंपनी को कर्मचारी को 1,10,400 AED का अवैतनिक वेतन देने का आदेश दिया.

कोर्ट ने मानी कंपनी की गलती
कंपनी ने तर्क दिया कि कर्मचारी को पूरा वेतन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसने "ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया और छुट्टी पर गया था." हालांकि, अदालत ने कोई सबूत नहीं पाया कि किसी अनुपस्थिति की जांच की गई थी और निर्णय लिया कि काम शुरू करने में देरी कंपनी की गलती थी. कर्मचारी ने आठ दिनों की छुट्टी ली थी, जिसका वेतन कुल राशि से काटा गया.

 

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