दिल्ली में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी SEM ऋतुराज ने शांति मुचलका या कहें peace bond भरने की कार्यवाही के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सह-संयोजक सौरभ दास को अपने दिल्ली निवासी होने का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि अब तक किरायानामा यानी रेंट एग्रीमेंट या डीड या फिर लीज का कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया है. दास और उनके साथी नेता आशुतोष रांका अपने जमानतदारों के साथ SEM अदालत में पेश हुए. कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के लिए मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर तय की है. दूसरी ओर प्रदर्शन से जुड़े एक अन्य मामले में आरोपी आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने ऐलान किया है कि वो हाईकोर्ट से मिले झटके के बावजूद SEM कोर्ट में शांति मुचलका नहीं भरेंगी.
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 1 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली को भाई दूज (10 नवंबर) के बाद के लिए टाल दिया जाए.