scorecardresearch

ATM से निकले हैं कटे-फटे या गंदे नोट? घबराएं नहीं, जानिए कैसे बैंक से कर सकते हैं एक्सचेंज, ध्यान रखें ये बातें

कई बार ATM से पैसे निकालने जाओ तो कटे-फटे नोट या बहुत गंदे लोट निकलते हैं और इन नोटों को दुकानदार लेने से मना कर देते हैं. इसकी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है.

Advertisement
Exchange soiled notes from bank Exchange soiled notes from bank
हाइलाइट्स
  • क्षतिग्रस्त नोट मूल रूप से किसी काम के नहीं होते हैं

एटीएम से अगर कटे-फटे या गंदे नोट निकले तो लोग परेशान हो जाते हैं. क्योंकि ये क्षतिग्रस्त नोट मूल रूप से किसी काम के नहीं होते और दुकानदार इन्हें लेने से साफ मना कर देते हैं. ऐसे में, ग्राहकों की परेशानी को खत्म करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम बताते हैं कि आप इन खराब या कटे-फटे नोटों को नए नोटों के साथ आसानी से बदल सकते हैं.

कटे-फटे नोट
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, जो नोट टुकड़ों में हैं और/या जिनके जरूरी हिस्से गायब हैं, उन्हें भी बदला जा सकता है. करेंसी नोट में जरूरी भाग जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, गारंटी, वचन खंड, हस्ताक्षर, अशोक स्तंभ प्रतीक/महात्मा गांधी का चित्र, जल चिह्न आदि होते हैं.

हालांकि, इन नोटों के रिफंड मूल्य का भुगतान आरबीआई (नोट रिफंड) नियमों के अनुसार किया जाता है. इन्हें किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा, किसी निजी क्षेत्र के बैंक की करेंसी चेस्ट शाखा या आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में बिना कोई फॉर्म भरे काउंटर पर बदला जा सकता है.

गंदे नोट क्या होते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, गंदे नोट वे होते हैं जो गंदे और थोड़े कटे-फटे होते हैं. जिन नोटों के दो सिरों पर नंबर होते हैं, यानी 10 रुपये और उससे अधिक मूल्यवर्ग के नोट जो दो टुकड़ों में होते हैं, उन्हें भी गंदे नोट माना जाता है.

ऐसे नोटों में नंबर पैनल से कट नहीं होना चाहिए. इन सभी नोटों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा, किसी निजी क्षेत्र के बैंक की करेंसी चेस्ट शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय के काउंटर पर बदला जा सकता है. इसके लिए किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है.

बैंक में कटे-फटे नोट कैसे बदलें?

  • ग्राहक को उसी बैंक में जाना होगा जिसके एटीएम से नोट निकले हैं.
  • ग्राहकों को इसके लिए एक आवेदन पत्र लिखना होता है.
  • आवेदन में ग्राहक को पैसा निकालने की तारीख, समय और जगह की जानकारी लिखनी होगी.
  • इसके बाद आवेदन के साथ एटीएम से लेनदेन संबंधी पर्ची भी संलग्न करनी होगी.
  • अगर पर्ची जारी नहीं की गई है तो मोबाइल पर प्राप्त लेनदेन का ब्योरा देना होगा. इसके बाद आपके नोट बैंक द्वारा बदल दिए जाएंगे.