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Job loss Cover Insurance: समय रहते लें ये इंश्योरेंस पॉलिसी, नौकरी जाने पर भी नहीं होगी पैसों की किल्लत

भारत में ऐसी कई इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो नौकरी जाने पर आपको इंश्योरेंस कवर क्लेम देती हैं. आइए जानते हैं क्या होता है जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर और कौन कर सकता है क्लेम?

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हाइलाइट्स
  • अभी बड़ी-बड़ी कंपनियों में चल रहा है छंटनी का दौर 

  • जनरल इंश्योरेंस में अलग से पैसा चुकाकर ले सकते हैं जॉब लॉस कवर 

अभी बड़ी-बड़ी कंपनियों में छंटनी का दौर चल रहा है. कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, सैलरी काटी जा रही है. ऐसे में नौकरी पेशा वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है. किसी को ईएमआई भरने की चिंता सता रही है तो किसी को घर चलाने की. लेकिन शायद कम लोगों को ही पता होगा कि नौकरी अगर जाती है तो आप जॉब लॉस इंश्योरेंस के जरिए कवर क्लेम कर सकते हैं और आर्थिक संकट से खुद को बचा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या होता है जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर और कौन कर सकता है क्लेम? 

क्या है जॉब लॉस कवर इंश्योरेंस?
कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी जॉब लॉस के नाम पर अलग से पॉलिसी नहीं बेचती. लेकिन दूसरी पॉलिसी के साथ राइडर के तौर पर इसे ले सकते हैं. यानी जनरल इंश्योरेंस में ही कुछ अलग से पैसा चुकाकर आप जॉब लॉस कवर ले सकते हैं. इसमें कुछ हदतक आपकी इनकम कवर होगी तो कुछ ईएमआई का निपटान भी किया जाएगा. हालांकि यह अंतहीन समय के लिए नहीं है. आपको कुछ महीने के लिए सुविधा मिलेगी और उस बीच में नौकरी के लिए हाथ-पांव मारते रहना होगा.

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना
प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से इतर सरकार शुद्ध रूप से जॉब लॉस कवर का प्लान देती है. आपने राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (RGSKY) के बारे में सुना होगा जो पूरी तरह से जॉब लॉस का कवर देती है. भारत में यह अकेला बेरोजगारी से निपटने वाला इंश्योरेंस प्लान है जिसे ईएसआईसी के जरिये चलाया जाता है. ईएसआईसी को सरकार का समर्थन प्राप्त होता है. लेकिन प्राइवेट कंपनियां अलग से जॉब लॉस कवर न देकर जनरल इंश्योरेंस में ही राइडर के तौर पर यह लाभ देती हैं.

ये सुविधाएं जॉब इंश्योरेंस कवर में मिलती हैं 
1. पॉलिसी होल्डर को नौकरी चले जाने की स्थिति में बीमा कंपनी उसे निश्चित वक्त तक आर्थिक मदद देती है.
3. कबर और राशि यह कंपनी तय करती है. ऐसे में टर्म और कंडीशन के अच्छी तरह से चेक करवा लें.
4. अगर आप कंपनी से भ्रष्टाचार या किसी गलत काम के कारण निकाले गए हैं तो आपको इस इंश्योरेंस कवर का लाभ नहीं मिलेगा.
5. अस्थाई तौर नौकरी करने वालों को इस इंश्योरेंस कवर का लाभ नहीं मिलता है.

कैसे करें क्लेम?
अगर आपकी अचानक नौकरी चली गई है तो आप अपने रोजगार से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट को लेकर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करें. इसके बाद कंपनी इस पूरे क्लेम को वेरिफाई करेगी. इसके बाद सभी चीजें सही पाने के बाद ही आपको यह क्लेम दिया जाएगा. ध्यान रखें कि यह इंश्योरेंस पॉलिसी एक अस्थाई राहत है, लेकिन बिना इनकम के यह आपको बढ़ते खर्च के बीच राहत दे सकती है. 

ईएमआई चुकाने का लाभ
इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत ईएमआई चुकाने की सुविधा मिलती है. तीन बड़ी ईएमआई का पैसा भरने का नियम है. ईएमआई का पैसा उतना ही भरा जाता है जो आपकी इनकम का अधिक से अधिक 50 फीसदी हो. कुछ इंश्योरेंस में नौकरी छूटे व्यक्ति को पर्सनल लोन देकर भी इनकम की भरपाई कराई जाती है. पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान जॉब लॉस कवर का सिर्फ एक बार क्लेम कर सकते हैं.

कब नहीं मिलेगा पॉलिसी का लाभ
कंपनी मर्ज हुई हो या उसका अधिग्रहण हुआ हो जिससे छंटनी की नौबत आ जाए. स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति की बेरोजगारी, अपने मन से इस्तीफा देना या समय से पहले रिटायरमेंट के कारण बेरोजगारी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान बेरोजगारी, खराब प्रदर्शन के कारण रोजगार से टर्मिनेट किया जाए या निलंबन या छंटनी, पहले से मौजूद बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों के कारण नौकरी छूटना, अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण नौकरी छूट गई तो जॉब लॉस कवर का लाभ नहीं मिलेगा.