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Health Insurance Claim: इंश्योरेंस कंपनी ने मेडिकल क्लेम कर दिया है रिजेक्ट? आज ही सुधार लें ये गलतियां 

Health Insurance Claim: ऐसा कई कारणों की वजह से हो सकता है. ऐसे में पॉलिसीधारकों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ सकता है. कुछ मामलों में क्लेम रिजेक्ट होने पर आपकी पॉलिसी तक भी रद्द हो सकती है.

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हाइलाइट्स
  • बच सकते हैं इस रिजेक्शन से 

  • आज ही सुधार लें गलतियां 

कई बार इंश्योरेंस कंपनी हमारा मेडिकल क्लेम रिजेक्ट कर देती है. हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें बीमा कंपनी पॉलिसीधारक के मेडिकल पर हुए खर्च के रिम्बर्समेंट को मना कर देती है. ऐसा कई कारणों की वजह से हो सकता है. ऐसे में पॉलिसीधारकों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ सकता है. कुछ मामलों में रिजेक्ट होने पर आपकी पॉलिसी तक रद्द भी हो सकती है.

आप इसकी शिकायत कर सकते हैं 

हालांकि, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो गया है, तो आपको इस निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार है. इस अपील प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए आप अपनी बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं. इतना ही नहीं  अगर आप अपनी अपील के नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं तो आप भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

2022 की IRDAI वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जनरल और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के 6.42% हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार कर दिया गया था. ऐसे में ये काफी तनाव भरा हो सकता है. 

ऐसे बचें इस रिजेक्शन से 

-बीमाकर्ता को सूचित करें: जब भी कोई मेडिकल स्थिति आए तो  तुरंत अपने बीमाकर्ता को सूचित करें. इतना ही नहीं अगर आप अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं तो उससे पहले भी अपने बीमाकर्ता को सूचित करें. आपातकालीन स्थिति के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर अपने बीमाकर्ता को सूचित कर दें.

-सटीक जानकारी दें: अपने बीमाकर्ता को अपनी सभी स्वास्थ्य जानकारी सही तरीके से और सही समय पर दें. इसमें अपने मेडिकल इतिहास को भी शामिल करें. अपने परिवार की मेडिकल हिस्ट्री, समेत अपनी धूम्रपान और शराब पीने जैसी आदतों का भी जिक्र करें. 

-पॉलिसी डॉक्यूमेंट: क्लेम करते हुए आपको किसी चीज में परेशानी न आए इसके लिए सबसे जरूरी है कि अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से पढ़ें.

-मेडिकल टेस्ट में सहयोग करें: बीमा कंपनियां आपके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानने के लिए मेडिकल टेस्ट कर सकती हैं. ऐसे में उनका सहयोग करें.

अगर रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? 

1. सभी प्रूफ इकट्ठे करें

आपने जो क्लेम किया है उससे जुड़े सभी प्रूफ इकट्ठे करके अपने पास रखें. इंश्योरेंस से जुड़े सभी पेपर भी अपने पास रखें. अगर क्लेम फॉर्म में कुछ गलती हुई है तो उसे सुधारें.

2. लोकपाल से संपर्क करें

एक लोकपाल पॉलिसीधारक और बीमाकर्ता के बीच एक निष्पक्ष मध्यस्थ होता है. आप उनकी मदद ले सकते हैं. 

3. कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं

अगर आप लोकपाल से नाखुश हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में मामला दायर कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कानूनी सहायता की आवश्यकता हो सकती है जिसकी लागत आपके मेडिकल बिल से ज्यादा हो सकती है. इसमें समय भी काफी लगता है.