Income Tax
Income Tax
आमतौर पर लोग बचत योजना (Savings Scheme), पीपीएफ (PPF), जीवन बीमा (Life Insurance) और होम लोन (Home Loan) के जरिए आयकर की बचत करते हैं. यदि इसके बाद भी आयकर यानी इनकम टैक्स (Income Tax) की देनदारी बनती है तो पेरेंट्स को गिफ्ट देकर भी टैक्स में बचत कर सकते हैं. इसके अलावा पेरेंट्स के नाम से निवेश करके या इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) खरीदकर दोहरा फायदा उठा सकते हैं.
स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) के जरिए करें बचत
आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर 25 हजार रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. माता-पिता का स्वास्थ्य बीमा कराकर भी बच्चे इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं. यदि माता-पिता की उम्र 60 साल से अधिक है तो 50 हजार रुपये तक टैक्स में छूट ली जा सकती है. इस तरह आपके लिए यह छूट दोगुनी हो जाती है.
मकान किराए पर लें छूट
माता-पिता के साथ उनके मकान में रहने पर किराए के रूप में भी इनकम टैक्स पर छूट ली जा सकती है. हालांकि, इसके लिए माता-पिता को किराए का वास्तविक भुगतान किया जाना जरूरी है.
इतनी हो आमदनी
80 साल से कम उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की तीन लाख रुपये तक की आमदनी और 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होता.
इन बातों का जरूर रखें ध्यान
माता-पिता को यदि गिफ्ट दे रहे हैं तो उसका कानूनी दस्तावेज (डीड) बनवा लें. टैक्स छूट के लिए दस्तावेज जरूरी हैं. इसी तरह माता-पिता को किराया दे रहे हैं तो उसकी रसीद या उनके खाते में राशि भेजने का प्रूफ होना चाहिए.