
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 बीत गई है. यदि आपने आखिरी दिन आईटीआर दाखिल किया है और अब आपको मालूम चल रहा है कि जल्दबाजी में इसे भरने में आपसे गलती हो गई है तो घबराइए नहीं. हम आपको बता रहे हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं?
जिन्होंने दाखिल नहीं किया है आईटीआर उनके लिए क्या
यदि आप टैक्सपेयर्स (Taxpayers) हैं और आपने 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो अब आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा. आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के मुताबिक 5000 रुपए तक की लेट फाइलिंग फीस आपको देनी पड़ सकती है.
यदि आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. यदि कोई टैक्स बन रहा है तो उसपर प्रति माह एक प्रतिशत या महीने के हिस्से की दर से ब्याज लिया जाएगा. हालांकि यह जुर्माना बकाया टैक्स से अधिक नहीं हो सकता है. आप 31 दिसंबर 2024 तक जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.
... तो भर सकते हैं रिवाइज्ड रिटर्न
इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की धारा 139(5) के मुताबिक कोई भी Taxpayers जिसने ITR दाखिल किया है, वह रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) फाइल कर सकता है. आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की वेबसाइट पर जाकर इसे ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको Revised Return का विकल्प चुनना होगा. आप रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक दाखिल कर सकते हैं.
क्या-क्या हो सकती हैं गलतियां
आईटीआर दाखिल करने के दौरान कुछ करदाता गलती से अपना बैंक अकाउंट सही नहीं दे पाते हैं. रिफंड क्लेम करने में गलत तरीकों को अपना लेते हैं या अपनी कमाई का सही जानकारी नहीं देते हैं. ऐसा करने पर रिवाइज्ड आईटीआर भरना पड़ता है.
आपके फाइल की गई आईटीआर के बाद चेक करने पर ये गलतियां जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ता है तो वह इस बारे में एक नोटिस आपके रजिस्टर्ड ई-मेल पर भेजता है. इसमें लिखा होता है कि जो रिटर्न भरा गया है, उसमें कहां और क्या गलती है. आपको सही जानकारी भर दोबारा रिटर्न दाखिल करना होगा. इसी को रिवाइज्ड रिटर्न कहते हैं. यदि आपको नोटिस आने से पहले अपनी गलती का पता चल गया है तो भी आप रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.
कितनी बार भर सकते हैं रिवाइज्ड रिटर्न
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने का मौका 31 दिसंबर तक देता है. आपको मालूम हो कि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं देना पड़ता है. आप 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर को कितनी भी बार दाखिल कर सकते हैं. बस याद रखें कि हर बार रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करते समय मूल आईटीआर का विवरण देना पड़ता है.
आईटीआर वेरिफाई नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा
यदि आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है और इसे वेरिफाई नहीं किया है तो आइए जानते हैं आपको क्या करना होगा. मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने के 30 दिन के अंदर उसे वेरिफाई कराना जरूरी होता है. वेरिफाई नहीं करने पर आपको रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की जरूरत नहीं हैं. आप पहले भरे आईटीआर को डिलीट कर नया इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इस पर कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं लिया जाता है.