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Income Tax Return: आयकर रिटर्न दाखिल करने में हो गई है गलती तो न हों परेशान, ITR को कर सकते हैं रिवाइज, जानिए प्रोसेस

Revised ITR File: इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139(5) के तहत टैक्सपेयर्स रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर आईटीआर में की गई गलतियों में सुधार कर सकते हैं. 31 दिसंबर 2023 तक रिवाइज आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा है.

ITR Filing 2023 ITR Filing 2023
हाइलाइट्स
  • 31 जुलाई 2023 के बाद आईटीआर भरने पर देना पड़ेगा जुर्माना

  • ऑनलाइन रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं फाइल 

ITR Filing 2023: इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका 31 जुलाई 2023 है. इसके बाद रिटर्न भरने पर जुर्माना देना होगा. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय हर कोई वैसे तो अत्‍यंत सावधानी बरतता है, लेकिन कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं. आइए आज जानते हैं आयकर रिटर्न दाखिल करने में कोई गलती हो गई है तो उसे कैसे सुधार सकते हैं.

प्रोसेसिंग-रिफंड मिलने पर भी भर सकते हैं रिवाइज रिटर्न 
इनकम टैक्स कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने के बावजूद आप फिर से अपने आईटीआर को दुरुस्त कर सकते हैं. इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139(5) के तहत टैक्सपेयर्स रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर आईटीआर में की गई गलतियों में सुधार कर सकते हैं. टैक्सपेयर्स के लिए राहत की बात ये है कि भले ही उनके इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग हो गई हो या रिफंड मिल गया हो, इसके बावजूद ऑनलाइन जाकर रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं. 

इस तारीख तक भर सकते हैं रिवाइज रिटर्न 
31 दिसंबर 2023 तक आप रिवाइज आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. देरी से आईटीआर दाखिल करने वाले टैक्सपेयर भी रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं.  2019-20 तक 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न भरने की सुविधा थी, उस समय सीमा को सरकार ने तीन महीने कम कर 31 दिसंबर कर दिया था.

कितने बार कर सकते हैं दाखिल
तय सीमा के अंदर कितनी भी बार संशोधित (रिवाइज) रिटर्न फाइल किया जा सकता है. संख्या की कोई सीमा नहीं है. लेकिन आपको हर बार आयकर विभाग को रिटर्न की पूरी जानकारी देनी होगी. यानी जैसे मूल रिटर्न फाइल किया जाता है, वैसे ही बाद में भी सभी जानकारियों को शामिल करना पड़ेगा.

रिवाइज आईटीआर को भी करना होता है सत्‍यापित
यदि आप आईटीआर को रिवाइज कर रहे हैं तो आपको यह ध्‍यान रखना होगा कि आपको इसे सत्‍यापित करना होगा. यदि आप रिवाइज आईटीआर को सत्‍यापित नहीं करेंगे तो आयकर विभाग उसे स्‍वीकार नहीं करेगा. ऐसी स्थिति में रिवाइज आईटीआर अमान्‍य होगी. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी आईटीआर में संशोधन करना होगा.

किस तरह की गलतियों में हो सकता है सुधार 
1. किसी तथ्य में गड़बड़ी हो.
2. कोई आंकड़ा गलत भर दिया हो, गिनती में गड़बड़ी हो गई हो.
3. लिखने में कोई गलती हो गई हो.
4. टैक्स क्रेडिट में मिसमैच हो.
5. एडवांस टैक्स में मिसमैच हो.
6. लिंग भरने में गलती हो गई हो.
7. कैपिटल गेंस पर अतिरिक्त जानकारी नहीं भरी हो.

कैसे भरते हैं रिवाइज रिटर्न
1. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग ऑन करें.
2. अपने पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें. 
3. E-File मेन्यू पर क्लिक करें और इसके बाद  Income Tax Return के लिंक पर क्लिक करें
4. Income Tax Return पेज पर आपका पैन नंबर खुद से भरा हुआ आ जाएगा.
5. अब असेसमेंट ईयर और आइटीआर फॉर्म नंबर चुनें.
6. अब फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न के विकल्प को चुनें.
7. इसके बाद सबमिशन मोड में Prepare and Submit Online पर क्लिक करें.
8. जनरल इन्फॉर्मेशन टैब के अंतर्गत ऑनलाइन आइटीआर फॉर्म में Return Filing Section में रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) और Return Filing Type में Revised को चुनें.
9. अब ओरिजिनल आइटीआर में दर्ज एकनॉलेजमेंट नंबर और आईटीआर फाइल करने की तारीख को चुनें.
10. अब संबंधित जानकारी को भरें और उसके बाद उसमें सुधार करें तथा ITR को सबमिट कर दें.

ऐसे देख सकते हैं स्‍टेटस 
आईटीआर में गलती सुधारने के लिए जो संशोधन किया है, वह हुआ है या नहीं, यह जानकारी भी आप ले सकते हैं. इसके लिए आयकर विभाग की ऑफिशियल साइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा. फिर वहां माय अकाउंट मेन्यू में जाकर ‘View e-Filed Returns/Forms’ पर क्लिक करें. यहां ड्रॉपडाउन लिस्ट में से रेक्टिफिकेशन स्टेटस को सेलेक्ट करें और सब्मिट पर क्लिक कर दें. आपके सामने स्‍टेटस आ जाएगा.