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Old vs New Tax Regime: ये कैलकुलेटर बताएगा नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में से आपके लिए बेहतर कौन, समझें पूरा प्रोसेस

आयकर विभाग ने एक टैक्स कैलकुलेटर जारी किया है जो आपको ये तय करने में मदद करेगा कि पुरानी आयकर व्यवस्था और नई आयकर व्यवस्था में से आपके लिए कौन सी बेहतर है.

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हाइलाइट्स
  • ये आपको आपकी आय के आधार पर आपको मोटा-मोटी अनुमान देगा

1 फरवरी 2023 को बजट आने के बाद से अगर आप अभी भी इस माथापच्ची में पड़ें हैं कि नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) सही है या पुरानी (Old Tax Regime), तो अब आपको इसमें अपना समय और दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है. नई और पुरानी की इस झंझट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स कैलकुलेटर आपकी मदद करेगा. दरअसल आयकर विभाग ने एक टैक्स कैलकुलेटर जारी किया है जो आपको ये तय करने में मदद करेगा कि पुरानी आयकर व्यवस्था और नई आयकर व्यवस्था में से आपके लिए कौन सी बेहतर है. 

क्या है टैक्स कैलकुलेटर? 

टैक्स कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टूल है जो बजट 2023-24 की घोषणा के आधार पर किसी व्यक्ति की आय को ध्यान में रखकर टैक्स का मूल्यांकन करने में मदद करता है. इस कैलकुलेटर को बजट 2023 में अनाउंस किये गए नए बदलावों के आधार पर तैयार किया गया है.  जो आपकी आय के आधार पर आपको मोटा-मोटी ये अनुमान देगा कि नई और पुरानी कर व्यवस्था के बीच किसमें कम देनदारी बनेगी.  यानि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष से पहले आप ये आइडिया ले सकते हैं कि किस कर व्यवस्था को चुनना आपके लिए बेहतर होगा.     

इसे जारी करते हुए आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए कहा- इंडिविजुअल/HUF/AOP/BOI/Artificial Juridical Person(AJP) के लिए धारा 115बीएसी के अनुसार पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में नई कर व्यवस्था की जांच करने के लिए समर्पित टैक्स कैलकुलेटर को अब आईटी विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है.    

यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहां से आप एक अनुमानभर ले सकते हैं और ये सभी परिस्थितियों के लिए कोई सटीक कैल्क्युलेशन नहीं देता. खुद आयकर विभाग की वेबसाईट ने लिखा-"उपरोक्त कैलकुलेटर केवल जनता को मूल कर गणना के लिए जल्दी और आसान पहुंच प्रदान करने के लिए है और सभी परिस्थितियों में सही कर गणना देने का दावा नहीं करता है."    

टैक्स
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बजट 2023 के प्रस्ताव   

आपको बता दें, नई कर व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में कई बदलावों की घोषणा की.  इनमें नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर पांच करना, टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये करना और इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये करना शामिल है. नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी दिया गया है. हालांकि बजट 2023 में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वो नई कर व्यवस्था के लिए ही हैं, पुरानी कर व्यवस्था जस की तस है. वित्त मंत्री ने ये भी ऐलान किया कि नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी. हालांकि टैक्सपेयर्स के पास अभी भी पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प है.