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Income Tax Refund Status: ITR भरने के बाद अभी तक नहीं आया आपके बैंक खाते में रिफंड... तुरंत ऐसे करें चेक... जानें क्यों अटक जाता है कई बार पैसा

ITR Refund: यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है और अभी तक रिफंड का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई बार पैसा देरी से भी आता है. हम आज आपको बता रहे हैं कि रिफंड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और क्यों कई बार रिफंड मिलने में देरी हो जाती है?

Income Tax Refund Income Tax Refund
हाइलाइट्स
  • 15 सितंबर 2025 है आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 

  • ITR भरने के बाद औसतन 10 दिनों में मिल जाता है रिफंड

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) भरने के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है. इस डेडलाइन के बाद आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको फाइन देना होगा.

कई टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया और उनके बैंक खाते में रिफंड का पैसा भी आ गया है. यदि आपने भी आईटीआर दाखिल कर दिया है और अब अपने रिफंड (ITR Refund) का इंतजार कर रहे हैं. आप परेशान हैं कि आपके दोस्त-मित्र का रिफंड का पैसा आ गया है और आपको अभी तक नहीं मिला है तो हम आपको बता दें के आईटीआर भरने के बाद रिफंड मिलने की कोई तय तारीख नहीं होती है. हां, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद रिफंड मिलने का 10 दिन का समय एक एवरेज टाइम है, गारंटी नहीं. टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं किसी को औसत समय से पहले भी रिफंड मिल सकता है. यदि आप चाहे तो खुद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं. हम आज आपको बता रहे हैं कि क्या होता है रिफंड, क्यों कई बार रिफंड मिलने में देरी हो जाती है और रिफंड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं?

क्या होता है रिफंड
किसी भी टैक्सपेयर्स को हर फाइनेंसियल ईयर में एडवांस इनकम टैक्स जमा कराना होता है. एडवांस में जितना टैक्स टैक्सपेयर ने जमा किया है और उस साल की इनकम पर जितना टैक्स बनता है, उसका हिसाब इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में होता है. यदि आपने देय राशि से ज्यादा पैसा पहले ही जमा कर दिया है तो अतिरिक्त राशि ब्याज के साथ वापस कर दी जाती है. इसे ही रिफंड कहा जाता है. आपको मालूम हो कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है. आप जब तक वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा.  

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रिफंड मिलने में क्यों होती देरी
1. ITR के रिफंड में देरी होने की मुख्य वजह इसका वेरिफिकेशन नहीं करना है.
2. बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड का गलत होना.
3. आयकर विभाग में बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं करना.
4. जिस बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड आना है, उस खाते को प्री-वैलिडेट कराना जरूरी होता है.
5. कई बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग रिटर्न दाखिल करने के बाद करदाता से कुछ जानकारियां मांग लेता है. इसे समय पर न देने पर भी रिफंड अटक सकता है.
6. पिछले फाइनेंशियल ईयर का कुछ बकाया है तो आपके इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है.
7. यदि आपके रिटर्न में TDS डिटेल और फॉर्म 26AS में मिसमैच है तो इसकी वजह से भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है.
8. कई बार सर्वर प्रॉब्लम या बैकलॉग जैसी तकनीकी समस्याओं की वजह से भी रिफंड में देरी हो सकती है.

रिफंड मिलने में देरी होने पर इन जगहों पर कर सकते हैं संपर्क
1. आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-103-4455 पर संपर्क कर सकते हैं.
2. ask@incometax.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं.
3. स्थानीय आयकर विभाग के ऑफिस में जाकर पूछताछ कर सकते हैं.
4. ई-फाइलिंग पोर्टल और NSDL की वेबसाइट पर स्टेटस चेक कर सकते हैं.
5. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
6. बेंगलुरु में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से सीधे संपर्क कर सकते हैं.

ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऐसे चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटस 
1. सबसे पहले incometax.gov.in पर जाएं.
2. फिर Login पर क्लिक करें और PAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें.
3. इसके बाद ‘e-File’ > ‘Income Tax Returns’ > ‘View Filed Returns’ पर जाएं.
4. फिर असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें.
5. इसके बाद ‘View Details’ पर क्लिक करके ITR स्टेटस देखें.
6. फिर ‘Refund Status’ सेक्शन में जाकर पता करें कि रिफंड जारी हुआ है, प्रोसेस में है या गलत बैंक डिटेल्स के कारण फेल हो गया है.
7. यदि रिफंड प्रोसेस हो गया है लेकिन खाते में नहीं आया, तो पोर्टल पर जाकर ‘Refund Reissue Request’ डाल सकते हैं.

NSDL पोर्टल से रिफंड स्टेटस ऐसे करें चेक 
1. NSDL की वेबसाइट tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html पर जाएं.
2. अपनी पैन डिटेल के साथ Assessment year और कैपचा कोड भरें.
3. स्टेटस देखने के लिए Proceed बटन पर क्लिक करें.
4. इसके बाद आपका रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.