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Income Tax Return Filing 2025: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! इनकम टैक्स रिटर्न भरने में CA की नहीं पड़ेगी जरूरत... आपका ITR दाखिल कर देगा AI... जानें कैसे

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख धीरे-धीरे पास आ रही है. आप खुद AI की मदद से चंद मिनटों में अपना आईटीआर भर सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से AI टूल्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में हमारी मदद कर सकते हैं?

ITR Filing 2025 ITR Filing 2025
हाइलाइट्स
  • आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन है 15 सितंबर 2025

  • सभी लोगों को भरना चाहिए आईटीआर

टैक्सपेयर्स आप इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने को लेकर परेशान न हों. आप बिना सीए या किसी एक्सपर्ट के अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. इस काम में आपकी मदद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई (AI) करेगा. AI चंद मिनटों में आपका आईटीआर भर देगा. आइए जानते हैं कौन-कौन से AI टूल्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में मदद कर सकते हैं?

इस तारीख तक दाखिल करना है आईटीआर 
आपको मालूम हो कि वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने करदाताओं के सहूलियत के लिए आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2025 को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. यदि आप 15 सितंबर 2025 के बाद आईटीआर दाखिल करेंगे तो आपको लेट फाइन देना पड़ेगा. ऐसे में आप अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तुरंत आईटीआर दाखिल कर दीजिए. इस साल आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट और प्रोसेस में कुछ बदलाव किए हैं. इससे अब फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और AIS जैसी फाइलें ऑटोमैटिकली अपलोड हो जाती हैं. 

क्या है आईटीआर
ITR एक फॉर्म है. इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई और उस पर लगने वाले टैक्स की जानकारी भरता है. इसके जरिए वह सरकार को बताता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी कमाई की है और उस पर कितना टैक्स दिया. सैलरी से हुई इनकम, बिजनेस या किसी प्रोफेशन के जरिए की गई कमाई, हाउस प्रॉपर्टी के जरिए इनकम, कैपिटल गेन्स के जरिए की कमाई, लॉटरी, रॉयल्टी इनकम, डिविडेंड, डिपॉजिट पर ब्याज आदि से की गई कमाई की जानकारी दी जाती है.

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आईटीआर फॉर्म (ITR Form) सात प्रकार के होते हैं. किसे और कौन सा फॉर्म भरना है, वह व्यक्ति की कमाई और उसके नेचर पर निर्भर करता है. किसी भी व्यक्ति को आईटीआर दाखिल करते समय  न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) या ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में से किसी एक का चुनाव करना होता है. यदि आपकी सालाना कमाई नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए और पुरानी टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है.

ITR दाखिल करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरी
1. आधार और पैन कार्ड.
2. बैंक अकाउंट डिटेल.
3. सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16.
4. फॉर्म 26AS, वार्षिक सूचना विवरण (AIS).
5. टीडीएस सर्टिफिकेट.
6. टैक्स डिडक्शन के दावे के लिए इनवेस्टमेंट प्रूफ.
7. बैंकों और डाकघरों से मिले ब्याज का प्रूफ.
8. छूट क्लेम करने के लिए डोनेशन किया है तो उसकी रसीद.
9. स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट.
10. इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद.
11. आधार से वैलिडेट बैंक खाता.
12. बैंक से लिया ब्याज सर्टिफिकेट.

इन AI टूल्स की मदद  से भर सकते हैं आईटीआर 
1. ClearTax AI: आप अपना आईटीआर ClearTax AI की मदद से भर सकते हैं. इसके लिए आपको अपना पैन नंबर, कुछ निजी जानकारियां देनी होगी और फॉर्म-16 को अपलोड करना होगा. इसके बाद सारा काम ClearTax का AI कर देगा. यह आपकी कमाई, डिडक्शन और रिफंड का पूरा हिसाब-किताब खुद लगा लेता है. इतना ही नहीं सभी आंकड़े ग्राफ या चार्ट बनाकर आपको दिखा देगा.

2. EZTax AI: आप अपना आईटीआर EZTax AI की मदद से चंद मिनट में दाखिल कर सकते हैं. यह मुख्य रूप से मोबाइल यूजर्स के लिए है. यह ChatGPT जैसी टेक्नोलॉजी पर बना है. आप इसमें आईटीआर से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और आपको तुरंत जवाब देगा. 

3. TaxBuddy SmartBot: आप अपना आईटीआर TaxBuddy SmartBot से दाखिल कर सकते हैं. इसका बोट स्टेप-बाय-स्टेप बताता है कि क्या भरना है और क्या नहीं. यह आईटीआर भरने में आपसे हुई गलती को भी पकड़ता है और बताता है कि कहां सुधार करना है. 

किसी एक टूल्स का करें चुनाव
1. AI के जरिए ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर बताए टूल्स में से किसी एक का चुनाव करना होगा. 
2. इसके बाद उस पर अपना अकाउंट बनाना होगा. 
3. फिर आपको फॉर्म-16, 26एएस और बैंक स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. 
4. इसके बाद एआई आपके सारे डेटा की एनालिसिस करेगा.
5. फिर AI बता देगा कि आपकी कुल कमाई कितनी है और आपका टैक्स या रिफंड कितना बनता है. 
6. इसके बाद आधार ओटीपी या नेटबैंकिंग के जरिए आपको आईटीआर ई-वेरिफाई करना होगा. 
7. इतना करने के बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा.