
पैन कार्ड (PAN Card) यानी परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. इसका उपयगो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने से लेकर अन्य वित्तीय लेन-देन और पहचान प्रमाण में किया जाता है. आइए जानते हैं यदि आपका पैन कार्ड Deactivated यानी निष्क्रिय हो गया है तो उसे कैसे Reactivate (पुन:सक्रिय) कर सकते हैं?
क्या है पैन कार्ड
पैन कार्ड 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जो व्यक्ति के वित्तीय इतिहास को पहचानने में मदद करता है. किसी व्यक्ति को पैन कार्ड आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है. सरकार ने आधिकारिक रूप से 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139A के तहत पैन कार्ड शुरू किया. बड़े वित्तीय लेन-देन जैसे संपत्ति खरीदना-बेचना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना या बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बिना पैन कार्ड के नहीं किए जा सकते.
ITR भरने में जरूरी
आईटीआर भरने के लिए पैन कार्ड सबसे अहम डॉक्यूमेंट है. यह करदाता की पहचान को कंफर्म करता है और टैक्स रिकॉर्ड को ट्रैक करता है. टैक्स भरते समय पैन नंबर जरूरी होता है. यदि आपका पैन कार्ड Deactivated हो गया है तो आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और अन्य सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में परेशानी हो सकती है.
क्यों पैन कार्ड होता है इनएक्टिव
1. पैन कार्ड के इनएक्टिव होने का मुख्य कारण पैन-आधार का लिंक न होना है क्योंकि सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.
2. पैन कार्ड के इनएक्टिव होने का दूसरा कारण है किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होना.
3. इसके अलावा पैन कार्ड के इनएक्टिव होने का तीसरा कारण है फर्जी पहचान के आधार पर जारी किए गए पैन कार्ड.
कैसे जानें कि पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव
1. पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव इसको जांचने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
2. इसके बाद वेबसाइट पर बाएं ओर Quick Links सेक्शन में Verify PAN Status पर क्लिक करें.
3. ऐसा करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. यहां पर आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड फोन नंबर भरना होगा.
4. इसके बाद आपके रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी (One-Time Password) आएगा.
5. इस ओटीपी को वेबसाइट पर दर्ज कर Validate पर क्लिक करें. आपके पैन कार्ड की स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी.
6. यदि पैन कार्ड एक्टिव है तो स्क्रीन पर PAN is Active and details are as per PAN का मैसेज दिखेगा.
7. यदि पैन कार्ड इनएक्टिव है तो स्क्रीन पर Inactive लिखा दिखाई देगा.
इनएक्टिव पैन कार्ड को ऐसे करें एक्टिव
1. यदि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है तो इसे एक्टिव कराने के लिए आपको आयकर विभाग में आवेदन करना होगा.
2. सबसे पहले आयकर कार्यालय के निर्धारण अधिकारी (AO) को एक आवेदन पत्र लिखना होगा.
3. आवेदन पत्र में पैन कार्ड की स्थिति का उल्लेख करना होगा और इसे एक्टिव करने का अनुरोध करना होगा.
4. इसके बाद आयकर विभाग के पक्ष में एक इंडेम्निटी बॉन्ड यानी क्षतिपूर्ति बॉन् डभरना होगा.
5. इसमें आपको यह वादा करना होगा कि पैन कार्ड का कोई गलत उपयोग नहीं किया जाएगा.
6. यदि आपने पैन कार्ड के इनएक्टिव होने से पहले तीन साल तक ITR फाइल किया है, तो आपको इन रिटर्न की कॉपी आयकर विभाग में जमा करने होंगे.
7. इसके बाद आपको पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज आयकर कार्यालय में जमा करने होंगे.
8. फिर आयकर विभाग आपके आवेदन की जांच करेगा.
9. यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आपका पैन कार्ड फिर से सक्रिय हो जाएगा.
10. पैन कार्ड को एक्टिव करने में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है.