
क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कंपनी ने आपकी मेहनत की कमाई की सैलरी रोक ली, लेकिन TDS (Tax Deducted at Source) काटकर सरकार को जमा कर दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं. हर साल हजारों सैलरीड लोग इस समस्या से जूझते हैं. सबसे बड़ा सवाल यही उठता है- क्या बिना सैलरी पाए कटे हुए TDS का रिफंड मिल सकता है? और अगर हां, तो कैसे?
सैलरी न मिलने पर भी क्यों कटता है TDS?
कई बार कंपनियां आपकी सैलरी क्रेडिट होने से पहले ही पे-रोल प्रोसेस कर लेती हैं और TDS सरकार के खाते में जमा कर देती हैं. नतीजा यह होता है कि पैसा आपकी जेब तक पहुंचता ही नहीं, लेकिन टैक्स पहले ही कट चुका होता है.
क्या ऐसे में रिफंड मिलेगा?
जी हां! नियम आपके पक्ष में हैं. अगर आपकी सैलरी आपको नहीं मिली लेकिन कंपनी ने TDS काटकर सरकार को जमा कर दिया, तो आप ITR फाइल करते समय उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं. यह रकम सीधे आपके बैंक खाते में आएगी.
TDS रिफंड कैसे क्लेम करें?
1. ITR फाइल करें- सबसे पहले अपना आयकर रिटर्न भरें.
2. Form 26AS चेक करें- इसमें आपके नाम पर जमा TDS की डिटेल दिखेगी.
3. ‘Nil Salary’ दिखाएं- अगर सैलरी नहीं मिली तो आय ‘शून्य’ दिखाएं, लेकिन TDS की जानकारी शामिल करें.
4. रिफंड का दावा करें- रिटर्न भरते समय ऑटोमैटिक रिफंड का विकल्प आ जाएगा.
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
कितने दिन में मिलेगा रिफंड?
आमतौर पर 30 से 90 दिनों के भीतर रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाता है. अगर बैंक खाता आधार और पैन से लिंक है तो पैसा जल्दी भी मिल सकता है.
अगर कंपनी ने TDS काटा लेकिन सैलरी ही नहीं दी तो?
यह सबसे गंभीर स्थिति है. ऐसे में आप:
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1. सैलरी न मिलने पर TDS कट जाए तो क्या होता है?
-TDS सरकार को चला जाता है, लेकिन आप इसे रिफंड के तौर पर क्लेम कर सकते हैं.
प्रश्न 2. क्या मैं बिना सैलरी पाए TDS रिफंड क्लेम कर सकता हूँ?
-जी हां, ITR फाइल करते समय आपको यह हक़ मिलेगा.
प्रश्न 3. रिफंड क्लेम कैसे करें?
-ITR भरें, Form 26AS में दिख रहे TDS की जानकारी डालें और सैलरी को शून्य दिखाएं.
प्रश्न 4. किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
-Form 16, Form 26AS, Salary Slips और नियोक्ता के साथ संवाद का सबूत.
प्रश्न 5. रिफंड आने में कितना समय लगता है?
-30 से 90 दिन के भीतर रिफंड आपके खाते में आ जाएगा.
प्रश्न 6. अगर नियोक्ता ने TDS काटा और सैलरी भी नहीं दी तो क्या करें?
-आयकर विभाग और श्रम न्यायालय दोनों जगह शिकायत करें और ITR में रिफंड क्लेम करें.
अगली बार अगर आपकी सैलरी न आई लेकिन TDS कट गया, तो घबराइए नहीं. ITR Filing 2025 में TDS रिफंड आपका हक है और थोड़ी सी समझदारी से आप अपना पैसा आसानी से वापस पा सकते हैं.