ITR Filing 2026
ITR Filing 2026
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्सपेयर्स को बड़ी सुविधा दी है. विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-1 (सहज), ITR-2 और ITR-4 (सुगम) की एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध करा दी है. इससे टैक्सपेयर अब इंटरनेट के बिना भी ऑफलाइन तरीके से अपना टैक्स रिटर्न तैयार कर सकेंगे और बाद में उसे ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे.
आयकर विभाग वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सभी जरूरी ITR फॉर्म जारी कर चुका है. करदाता आधिकारिक पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपनी जानकारी भर सकते हैं, JSON फाइल जनरेट कर सकते हैं और फिर उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं.
ऐसे भर सकते हैं आयकर रिटर्न
रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाताओं को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. पहली बार रिटर्न भरने वाले लोगों को PAN, आधार और अन्य जरूरी जानकारियों के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. रिटर्न जमा करने से पहले सभी जानकारियों का मिलान और सत्यापन करना जरूरी है.
डोनेशन पर टैक्स छूट को लेकर क्या हैं नियम?
आयकर कानून की धारा 80G के तहत कुछ संस्थाओं और फंड को दिए गए दान पर टैक्स में छूट मिलती है. हालांकि सभी दान पर 100% छूट नहीं मिलती. यह सुविधा केवल पुराने टैक्स रिजीम में उपलब्ध है. नई टैक्स व्यवस्था में इस तरह की कटौती का लाभ नहीं मिलता.
डोनेशन पर मिलने वाली टैक्स छूट चार श्रेणियों में बांटी गई है-
100% कटौती, बिना किसी सीमा के
50% कटौती, बिना किसी सीमा के
100% कटौती, निर्धारित सीमा के साथ
50% कटौती, निर्धारित सीमा के साथ
टैक्सपेयर को अपने दान की रसीद देखकर यह पता करना होगा कि वह किस श्रेणी में आता है.
80G का लाभ लेने के लिए 10BE सर्टिफिकेट जरूरी
धारा 80G के तहत दान पर टैक्स छूट पाने के लिए दान लेने वाली संस्था से 10BE सर्टिफिकेट लेना जरूरी है. इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही करदाता टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. ध्यान रहे कि कपड़े, खाद्य सामग्री या किसी अन्य सामान के रूप में किए गए दान पर यह छूट नहीं मिलती.
किन फंडों में दान पर मिलती है 100% टैक्स छूट?
कुछ सरकारी फंड और संस्थानों को दिए गए दान पर 100% टैक्स छूट मिल सकती है. इनमें राष्ट्रीय रक्षा कोष (National Defence Fund), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, PM CARES Fund, राष्ट्रीय खेल कोष, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष शामिल हैं.
इसके अलावा कुछ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा सहायता कोष और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए काम करने वाले ट्रस्टों को दिए गए दान पर भी पूरी टैक्स कटौती का लाभ मिल सकता है.
राजनीतिक दलों को दान पर भी मिल सकता है टैक्स लाभ
आयकर अधिनियम की धारा 80GGC के तहत राजनीतिक दलों या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिए गए दान पर भी टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है. इसके लिए रिटर्न भरते समय दान की पूरी जानकारी अलग से देनी होगी. करदाता को दान की तारीख, राशि, भुगतान का तरीका, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, चेक नंबर या UPI/NEFT/RTGS की डिटेल और बैंक का IFSC कोड दर्ज करना होगा.
कुछ डोनेशन पर आय के आधार पर मिलती है छूट
सरकार या मान्यता प्राप्त संस्थाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए दिए गए डोनेशन और खेलों के विकास के लिए भारतीय ओलंपिक संघ या अन्य अधिसूचित संस्थाओं को दिए गए कुछ दान पर 100% टैक्स कटौती मिलती है. हालांकि, यह छूट करदाता की समायोजित सकल कुल आय (Adjusted Gross Total Income) के 10% तक ही सीमित रहती है.