
भारत सरकार हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख तय करती है. इस साल आम करदाताओं के लिए आईटीआर (ITR) भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर थी, जो बित गई है लेकिन वैसे टैक्सपेयर्स जिनका अकाउंट ऑडिट होता है, वे 31 अक्टूबर 2025 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. यदि आपका कारोबार टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है तो ITR फाइल कर दें.
ITR-5 और ITR-7 फॉर्म ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर आईटीआर-5 और आईटीआर-7 फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी है. ये दोनों ही फॉर्म स्पेशल कैटेगरी के करदाताओं के लिए हैं. आईटीआर-5 फॉर्म उन करदाताओं के लिए है, जो न तो व्यक्तिगत करदाता हैं और न ही HUF की कैटेगरी में आते हैं. आईटीआर फॉर्म-5 का उपयोग कई तरह की संस्थाएं करती हैं, जिनमें फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी शामिल हैं.
इन संस्थाओं को टैक्स ऑडिट की जरूरत है तो पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी और उसके बाद ITR फाइल करना होता है. आईटीआर-7 फॉर्म खास कंपनियों और संस्थाओं के लिए है, जिन्हें इनकम टैक्स कानून के अलग-अलग सेक्शनों (139(4A), 139(4B), 139(4C), या 139(4D) के तहत रिटर्न भरना जरूरी है. इसमें मुख्य रूप से ट्रस्ट, धार्मिक या चैरिटेबल संस्थाएं, राजनीतिक दल, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कुछ खास संस्थाएं शामिल हैं. इन संस्थाओं की इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन सामान्य टैक्सपेयर्स की तरह नहीं, बल्कि अलग तरीके से होती है, इसलिए इनके लिए अलग फॉर्म उपलब्ध कराया गया है.
31 अक्टूबर तक आईटीआर नहीं भरने पर क्या होगा
यदि आपका कारोबार बहुत बड़ा है. आप ऑडिट कराने वाले करदाता हैं तो 31 अक्टूबर 2025 तक ITR फाइल करना जरूरी है. यदि इस तिथि के बाद आईटीआर दाखिल किया तो आपको लेट फीस देनी होगी. 5 लाख से कम आय पर 1000 रुपए लेट फीस और 5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर लेट फीस 5000 रुपए देनी होगी. इसके साथ ही धारा 234A और धारा 234B के तहत टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है. यदि आप लगातार देरी से आईटीआर भर रहे हैं तो आयकर विभाग नोटिस भेजकर कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है.
क्या है इनकम टैक्स ऑडिट करने की प्रक्रिया
चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA टैक्स ऑडिट करते हैं. सीए आपके सारे खाते, खर्च, आमदनी और लेन-देन की जांच करता है. उसके बाद वह Form 3CA/3CB और 3CD भरकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करता है. यदि आपका कारोबार टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है तो टैक्स ऑडिट करवाकर समय पर रिटर्न दाखिल करना जरूर है. ऐसा करने पर आपको कोई कानूनी परेशानी नहीं होगी और आपकी फाइनेंसियल प्लानिंग भी सही रहेगी.
ऐसे ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं आईटीआर
1. सबसे पहले आपको आईटीआर दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
2. इसके बाद आधार कार्ड और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना होगा.
3. लॉगिन करने के बाद आपको ई-फाइल के विकल्प पर जाना होगा.
4. यहां आपको कर निर्धारण वर्ष का चुनाव करना होगा.
5. इसके बाद निर्धारित कैटेगरी के अनुसार फॉर्म का चयन करके आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.