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ITR Filing: ITR फाइल कर चुके हैं? अमाउंट प्रोसेस हुआ कि नहीं चेक करने के लिए पोर्टल पर ऐसे देखें स्टेटस

आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया रिटर्न जमा करने पर समाप्त नहीं होती है, टैक्सपेयर को अपनी रिटर्न की स्थिति की जांच भी करनी चाहिए. क्या आपको पता है? आईटीआर फाइलिंग स्टेटस 5 प्रकार के होते हैं. आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे.

ITR Filing ITR Filing
हाइलाइट्स
  • आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया रिटर्न जमा करने पर समाप्त नहीं होती

  • आप अपने रिटर्न का स्टेटस भी देख सकते हैं

वित्तीय वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा कुछ ही दिन दूर है. तीन सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को नहीं बढ़ाया है. कई वेतनभोगी करदाताओं ने आयकर पोर्टल पर अपना रिटर्न सफलतापूर्वक जमा कर दिया है. एक बार जैसे ही आप अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं इसके बाद आप यह जांच सकते हैं कि  आपका रिटर्न स्वीकार हुआ है कि नहीं और क्या आपका रिटर्न डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिया है कि नहीं?

लॉग इन करने से पहले और बाद में ITR status की जांच की जा सकती है. यदि कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के बाद अपने रिटर्न की स्थिति की जांच करता है, तो वो रिटर्न / नोटिफिकेशन डाउनलोड करने जैसी और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है.

आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया रिटर्न जमा करने पर समाप्त नहीं होती है, टैक्सपेयर को अपनी रिटर्न की स्थिति की जांच भी करनी चाहिए. क्या आपको पता है? आईटीआर फाइलिंग स्टेटस 5 प्रकार के होते हैं. आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे.

ई-सत्यापन/सत्यापन के लिए सबमिटेड और लंबित
यह वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति ने आपना आईटीआर दाखिल किया है, लेकिन इसे ई-सत्यापित नहीं किया है, या उनका विधिवत हस्ताक्षरित ITR-V अभी तक CPC को प्राप्त नहीं हुआ है.

सफलतापूर्वक ई-सत्यापित/सत्यापित
यह वह स्थिति है जब करदाता का रिटर्न जमा किया जा चुका है और विधिवत ई-सत्यापित / सत्यापित हो चुका है, लेकिन रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है.

प्रोसेस्ड (Processed)
यह वह स्थिति है जब आपका रिटर्न सफलतापूर्वक सीपीसी से प्रोसेस हो चुका है.

डिफेक्टिव (Defective)
जैसा कि नाम से पता चलता है, यह वह स्थिति है जहां विभाग को कानून के तहत कुछ आवश्यक जानकारी की कमी या कुछ विसंगतियों के कारण दाखिल रिटर्न में कुछ दोष दिखाई देता है. ऐसे मामले में संबंधित व्यक्ति को विभाग की ओर से धारा 139(9) के तहत नोटिस दिया जाएगा.

व्यक्ति को नोटिस प्राप्त करने की तिथि से एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दोष को ठीक करने के लिए कहा जाएगा. यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण रिटर्न स्थिति का जवाब नहीं देता है, तो उनके आईटीआर को अमान्य माना जाएगा और इसे आगे के प्रोसेस के लिए नहीं लिया जाएगा.

कर निर्धारण अधिकारी के नाम केस ट्रांसफर
यह वह स्थिति है जब सीपीसी ने आपके आईटीआर को आपके क्षेत्राधिकार वाले एओ को स्थानांतरित कर दिया है. यदि आपका मामला आपके एओ को हस्तांतरित किया जाता है, तो आवश्यक विवरण प्रदान करने के लिए अधिकारी द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा.

आप अपना आईटीआर स्टेटस ऑनलाइन ऐसे चेक कर सकते हैं -
नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप सरकार के नए आयकर पोर्टल पर आयकर वापसी की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं -
1. www.incometax.gov.in पर जाएं और यूजर आईडी और अपना पासवर्ड के रूप में पैन/आधार नंबर दर्ज करके अपने खाते में लॉग इन करें.
2. लॉग इन करने के बाद 'ई-फाइल' विकल्प पर क्लिक करें. 'ई-फाइल' विकल्प के तहत, 'आयकर रिटर्न' चुनें और फिर 'view filed returns'चुनें.
3. लेटेस्ट फाइल किए गए आईटीआर की जांच करें.
4. 'विवरण देखें' विकल्प चुनें.

एक बार चुने जाने के बाद, यह दायर किए गए आईटीआर की स्थिति दिखाएगा.