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ITR Filing: फॉर्म 26AS और AIS में क्या है अंतर, जानिए टैक्स रिटर्न भरने में कौन और कहां आता है काम

ITR Filing Documents: आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए AIS और फॉर्म 26AS दोनों में दी जानकारी पर ध्यान देना जरूरी है. फॉर्म 26AS में कटे हुए टीडीएस और टीसीएस का ब्‍योरा होता है तो एआईएस से करदाता की तरफ से जमा किए दूसरे टैक्स, मसलन सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स वगैरह की जानकारी भी मिलती है.

ITR Filing 2023 ITR Filing 2023
हाइलाइट्स
  • आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई

  • आईटीआर भरते समय फॉर्म 26एएस के साथ एआईएस पर भी दें ध्यान 

इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. इस तारीख से पहले आप आईटीआर फाइल जरूर कर दें. आईटीआर भरने से पहले कुछ दस्तावेजों जैसे फॉर्म 16, आय व इनवेस्टमेंट से जुड़े कागजात के अलावा फॉर्म 26एएस और एन्युअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) की जरूरत पड़ती है.

डॉक्‍यूमेंट्स की गहराई से कर लें जांच 
फॉर्म 26एएस के साथ अब एआईएस पर भी ध्यान देना जरूरी है. आईटीआर भरते समय दी गई जानकारी इन दोनों फॉर्म में दी गई सूचनाओं से मेल नहीं खाती तो रिटर्न खारिज हो सकता है. आपको आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है. इसलिए इन दोनों ही डॉक्‍यूमेंट्स की गहराई से जांच इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने से पहले कर लेनी चाहिए. फॉर्म 26एएस को आप TRACES पोर्टल से हासिल कर सकते हैं. आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉगइन कर एआईएस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं. 

क्या है फॉर्म 26एएस 
फॉर्म 26एएस में टैक्सपेयर्स की आय के अलग-अलग स्रोतों से काटे गए टैक्‍स का विवरण होता है. इसमें टैक्‍स डिडक्‍शन एट सोर्स (टीडीएस), टैक्‍स कलेक्‍शन एट सोर्स (टीसीएस), एडवांस टैक्‍स या सेल्‍फ-असेसमेंट टैक्‍स का भुगतान, रेग्‍युलर टैक्‍स, रिफंड आदि का विवरण होता है.

एआईएस को जानें
नवंबर 2021 में आयकर विभाग ने एआईएस लॉन्च किया था. एआईएस का दायरा फॉर्म 26एएस से विस्तृत है. इसमें भरे गए कर विवरण के अलावा अलग-अलग तरीके से होने वाली आय यानी वेतन, ब्याज, लाभांश, कैपिटल गेन्स और विदेश से हुई आय का ब्योरा भी शामिल होता है.  सिर्फ एआईएस के आधार पर ही रिटर्न नहीं भरना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो भी सूचना एआईएस में हो, वह फाइनल है. कई बार ऐसे लेनदेन भी होते हैं, जो एआईएस में अपडेट नहीं हो पाते हैं.

कैसे डाउनलोड करें एआईएस फॉर्म 
1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
2. अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉन्ग इन करने के बाद सर्विस टैब में एआईएस पर क्लिक करें.
3. इसके बाद आप संबंधित वित्त वर्ष का चयन करें और एसआई इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें, इसके बाद फॉर्म को डाउनलोड कर लें.

फॉर्म 16 से कर लें मिलान
कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म 26एएस में दी गई जानकारी गलत भी होती है. हो सकता है कि आपको मिले फार्म 16 में दी गई जानकारी फॉर्म फॉर्म 26एएस में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती हो. गलत जानकारी के साथ आईटीआर दाखिल करने से आपको जहां पैसे का नुकसान हो सकता है, वहीं आपकी आईटीआर रद्द होने का खतरा भी रहता है. इसलिए आईटीआर दाखिल करने से पहले फॉर्म 26एएस का फॉर्म 16 से मिलान कर लेना चाहिए. 

फॉर्म में गलती होने पर क्या करें
फॉर्म 26एएस और एआईएस दोनों में गलत जानकारी दी गई हो या विवरण को अपडेट नहीं किया गया हो तो ऐसे में आपके पास संबंधित वित्त वर्ष में किए गए वित्तीय लेनदेन के वैध दस्तावेज बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, डीमैट स्टेटमेंट या सेल डीड आदि होने चाहिए. इन दस्तावेजों के आधार पर आप एआईएस में गलती सुधारने के लिए फीडबैक दे सकते हैं. यदि आपकी कंपनी या बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास टैक्स जमा करने में गलती कर दी है तो आपको टैक्स काटने वाली अपनी कंपनी या बैंक के पास जाना होगा.