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राहत की खबर! 15 मार्च 2022 तक बढ़ी इनकम टैक्स र‍िटर्न भरने की तारीख

इनकम टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर आई है. वित्त मंत्रालय ने इन्कम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 15 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वि‍टर के जर‍िए यह जानकारी दी है.

Income Tax Returns filing last date extended to 15th March 2022 Income Tax Returns filing last date extended to 15th March 2022
हाइलाइट्स
  • इससे पहले 31 द‍िसंबर 2021 तक थी आईटीआर दाख‍िल करने की आख‍िरी तारीख

इनकम टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर आई है. वित्त मंत्रालय ने इन्कम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns) भरने की तारीख 15 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने ट्वि‍टर के जर‍िए यह जानकारी दी है.

व‍ित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की तरफ से मंगलवार को जारी सर्कुलर के मुताब‍िक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालात के मद्देनजर Assesmemt Year 2021-22 के ल‍िए इनकम टैक्स र‍िटर्न फाइल करने की अंत‍िम तारीख बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दी गई है. Assesmemt Year 2021-22 के ल‍िए इनकम टैक्स र‍िटर्न फाइल करने की अंत‍िम तारीख 30 नवंबर 2021 थी ज‍िसे बाद में बढ़ाकर 31 द‍िसंबर 2021 कर द‍िया गया था.

Assesment Year 2021-22 के ल‍िए ऑड‍िट र‍िपोर्ट की ई-फाइल‍िंंग की आख‍िरी तारीख भी बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दी गई है. प‍िछले साल 2020-21 के लिए ऑड‍िट र‍िपोर्ट दाखिल करने की आख‍िरी तारीख 31 स‍ितंबर 2021 थी, ज‍िसे बाद में बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 फ‍िर 15 जनवरी 2022 क‍िया गया था, अब इसे बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर द‍िया गया है.

इन करदाताओं को होगा फायदा 

आयकर व‍िभाग विभाग ने बिना जुर्माने के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की तारीख को 15 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दिया है. CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने कोरोना के चलते पैदा हुए हालात और नए आईटी पोर्टल के इस्तेमाल में लगातार आ रही तकनीकी खामी के चलते बिना जुर्माने के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी किया है. इसी के साथ इन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख को भी 28 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है. आयकर विभाग के इस फैसले का फायदा उन टैक्सपेयर्स को होगा जिनके आयकर रिटर्न की ऑडिट की जरूरत होती है.

गौरतलब है क‍ि जिन करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट की जरूरत नहीं होती है, उन्हें कोई मोहलत नहीं दी गई है. ऐसे करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 को ही खत्म हो गई थी.