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ITR Filing 2025: इन गलतियों को करने से आपके रिफंड के आने में लग सकते हैं महीने.. जानें कौनसी हैं वो गलतियां

ITR रिफंड लेट होने के कारण और समाधान जानें, TDS मिसमैच, गलत फॉर्म और सिस्टम डिले जैसी वजहों से रिफंड में देरी हो सकती है. यहां पढ़ें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड और आसान उपाय.

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वित्त वर्ष 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है. जो लोग अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा करना चाहिए. वहीं जिन्होंने समय पर ITR भर दिया है, उनकी सबसे बड़ी चिंता अब टैक्स रिफंड को लेकर है. अक्सर लोग उम्मीद करते हैं कि रिटर्न भरते ही कुछ हफ्तों में रिफंड मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता.

आयकर विभाग को रिफंड प्रोसेस करने का समय
कानून के अनुसार, आयकर विभाग के पास 9 महीने का समय होता है रिफंड प्रोसेस करने के लिए. यह समय उस वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद से गिना जाता है, जिसके लिए आपने ITR फाइल किया है. हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में 4 से 6 हफ्तों में रिफंड मिल जाता है. लेकिन अगर रिटर्न में कोई जटिलता हो या उसमें गलती हो, तो प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है.

रिफंड लेट होने की सबसे आम वजह है TDS मिसमैच
ITR रिफंड में देरी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है TDS (Tax Deducted at Source) का मिसमैच होना. कई बार टैक्सपेयर्स TDS डिटेल्स सही से अपडेट नहीं करते. कभी गलत फॉर्म भरने की वजह से भी दिक्कत आती है. अगर ITR में दी गई TDS जानकारी और Form 26AS के आंकड़े मेल नहीं खाते, तो विभाग रिफंड रोक देता है और आपको नोटिस भेज सकता है.

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किस ITR को जल्दी प्रोसेस किया जाता है?

  • ITR-1: साधारण नौकरीपेशा लोगों द्वारा फाइल किया जाने वाला यह रिटर्न सबसे जल्दी प्रोसेस होता है.
  • ITR-2, ITR-3 और ITR-4: इन फॉर्म्स को प्रोसेस करने में ज्यादा समय लगता है क्योंकि इनमें इनकम सोर्स जटिल होते हैं, जैसे कि बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन्स.
  • बिजनेस से जुड़े मामलों में अतिरिक्त जांच की जरूरत पड़ती है, जिससे रिफंड लेट हो सकता है.

डेडलाइन के पास फाइलिंग से क्यों बढ़ती है दिक्कत?
अक्सर लोग आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं और फिर एक साथ भारी संख्या में रिटर्न फाइल करते हैं. ऐसे में इनकम टैक्स सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है और रिफंड जारी होने में समय लग सकता है. इसलिए बेहतर है कि रिटर्न समय रहते फाइल करें.

अगर रिफंड लेट हो जाए तो क्या करें?
अगर आपने ITR फाइल कर दिया है लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो आप ये कदम उठा सकते हैं.

  • रिफंड स्टेटस चेक करें – इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके रिफंड स्टेटस देखें.
  • प्रोसेसिंग स्टेटस – अगर ‘Processing’ लिखा है, तो आपको बस इंतजार करना होगा.
  • नोटिस का जवाब दें – अगर TDS मिसमैच या अन्य गलती की वजह से रिफंड रुका है, तो सेक्शन 143(1) के नोटिस को ध्यान से पढ़ें और जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन फाइल करें.
  • शिकायत दर्ज करें – अगर समस्या बनी रहती है, तो ई-गवर्नेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या आयकर विभाग की हेल्पलाइन से संपर्क करें.